सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 7 अक्तूबर 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर

चुनाव व्यवस्था के तहत सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू   

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण सीहोर जिले में तक शस्त्र लेकर विचरण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही जिले में प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 06 अक्टूबर से शस्त्र लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति (चाहे लायसेंसधारी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, तीर कमान, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और न ही विचरण करेगा।  कोई व्यक्ति जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार चाहे उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर सीहोर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा। इस धारा के लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही कर सकेगा। उक्त आदेश कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त लोक सेवकों एवं अधिकृत किये गए सुरक्षा कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने पर लागू नहीं होगा। साथ ही अंधे व अपाहित व्यक्ति जिन्हे सहारे के लिए लाठी रखना आवश्यक है। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हा द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण, दीपावली पर्व के दौरान विक्रय किये जाने वाले पटाखो के उपयोग पर यह नियम लागू नही होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। 

शस्त्र लायसेंस 13 दिसबंर तक निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले के शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंस 13 दिसम्बर तक के लिए निलम्बित कर दिये है। दण्डाधिकारी की इस कार्रवाई के कारण अब शस्त्र धारियो को अपने शस्त्र क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। थाने में जमा शस्त्र को लायसेंसधारी पुनः 13 दिसम्बर के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। थाने में शस्त्र जमा नही करवाने वालो के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं शस्त्र अधिनियम में निहित प्रावधानो के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। यह आदेश मजिट्रेट, पुलिस, शासकीय अधिकारी, लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।   

 कलेक्टर ने ली नोडल अधिकारियों की निर्वाचन संबंधी बैठक

sehore news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने विधानसभा निर्वाचन 2018 की तैयारियों के लिये संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिये हैं, यदि कोई अधिकारी जिला मुख्यालय पर नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने ऐसे भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि जिनको मतदान केन्द्र बनाने के लिये चुना गया है, उनमें विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था के लिये बिजली विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। सभी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगों के लिये बाधारहित वातावरण (रैम्प) की व्यवस्था सुनिश्चत करने के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी को मदिरा दुकानों के बाहर मतदाता जागरुकता बैनर लगवाने के लिये निर्देशित किया।

 कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक आज 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में सोमवार 8 अक्टूबर को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि/सदस्यों की बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। बैठक में विधानसभा निर्वाचन एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी जायेगी। 

 कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक आज 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में सोमवार 8 अक्टूबर को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि/सदस्यों की बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। बैठक में विधानसभा निर्वाचन एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी जायेगी। 

प्रिटिंग प्रेस मालिकों की बैठक आज

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में मुद्रक एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों की बैठक सोमवार 8 अक्टूबर को शाम 4 बजे आयोजित की जायेगी। विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये गठित व्यय अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रिटिंग प्रेस मालिकों को निर्वाचन संबंधी जानकारी दी जायेगी। बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होगी। सभी मुद्रक एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों की उपस्थिति अपेक्षित है।

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