विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

रविवार, 7 अक्तूबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर

ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी होटल, लाॅज, सराॅय, धर्मशाला के मालिको एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि उनके संस्थानों में ठहरने वालो की दैनिक जानकारी संबंधित थाना एवं निकटतम कार्यपालिका दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। जिला मजिस्टेªट श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में आसामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है को ध्यानगत रखते हुए आदेश जारी किया है जो जिले में 13 दिसम्बर तक प्रभावशील होगा। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। 
समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को ध्यानगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग निर्भीकता एवं स्वतंत्रता से कर सकें इस हेतु शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट श्री सिंह ने जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 13 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मय आग्नेय शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यपालिका दण्डाधिकारियों एवं अन्य लोक सेवाओं को छूट दी गई है। 

लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित 

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की  घोषणा होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशेलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले की पांचो विधानसभाओं में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) गठित करने के आदेश जारी कर दिए है।  विधानसभाओं के अंतर्गत शासकीय परिसम्पत्ति का उपयोग किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार के रूप में उपयोग नही किया जा सकता है। निजी सम्पत्ति के स्वामियों की लिखित अनुमति के उपरांत ही उनकी सम्पत्ति का उपयोग चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए किया जा सकता है यदि किसी निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विलोपित होनेे से बचाने की कार्यवाही करेगा और संबंधित के खिलाफ विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे और साप्ताहिक प्रतिवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी देना अनिवार्य

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के निर्वाचन की घोषणा उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई हैै। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन पम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 27 क के उपबंधों द्वारा विनिमित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विदिशा जिले में स्थित समस्त मुद्रणालय एवं उनके स्वामियों तथा प्रशासको को आदेश प्रसारित किए है कि किसी भी पम्पलेट या पोस्टर मुद्रण, मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रशासक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यह भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेंगे और ना ही मुद्रित करवाएंगे जब तक की प्रशासक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्तांक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा सत्यापित होना जरूरी है।  अनुबंध क में प्रशासक से घोषणा प्राप्ति कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेेजी जाएगी अनुबंध ख में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागजातों की प्रतियांे की संख्या मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा देना होगा। उक्त आदेशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रिन्टिग प्रेसो को जारी किए गए है यदि कही त्रुटि पाई जाती है तो राज्य के संगत कानूनो के तहत प्रिन्टिग प्रेस के लायसेंसो का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।

लायजिंग आफीसर नियुक्त

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दौरान आने वाले प्रेक्षको के लिए लायजिंग आफीसर नियुक्ति के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी किए जा चुके है।  सम्पूर्ण जिले के लिए नियुक्त होने वाले केन्द्रीय जागरूकता प्रेक्षक हेतु लायजिंग आफीसर वन मण्डलाधिकारी श्री एससी गुप्ता को बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा के लिए लायजिंग आफीसर सम्राट अशोक सागर संभाग दो के कार्यपालन यंत्री श्री जेआर प्रसाद को, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 145 बासौदा के लिए नियुक्त होने वाले प्रेक्षक हेतु लायजिंग आफीसर पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री अविनाश दिवाकर को, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 146 कुरवाई (अजा) हेतु लायजिंग आफीसर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू-2 के महाप्रबंधक श्री पीके गुप्ता को, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज हेतु सम्राट अशोक सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री श्री मजहर खाॅन को, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 148 शमशाबाद के लिए नियुक्त होने वाले प्रेक्षक के लिए लायजिंग आफीसर आरईएस के कार्यपालन यंत्री श्री शरद तंतुबाय को दायित्व सौंपा गया है। सम्पूर्ण जिले के लिए अभ्यर्थी व्यय लेखा मानिटरिंग (व्यय प्रेक्षक) हेतु लायजिंग आफीसर पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक श्री एससीएल वर्मा को, तथा राष्ट्ररीय राजमार्ग के कार्यपालन यंत्री श्री कुलदीप सिंह को रिजर्व लायजिंग आफीसर के रूप में रखा गया है।  पे्रक्षकों की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री एडी डंगवाल को तथा विदिशा जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड-दो श्री भारत भूषण शर्मा को अधिकृत किया गया है।

जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक

विदिशा जिले के क्षेत्रातर्गत विधानसभा निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाए रखने आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्टेªट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओ का उपयोग करते हुए छह अक्टूबर से 13 दिसम्बर तक की अवधि के लिए कलेक्टेªट परिसर तथा जिले की सभी पांचो विधानसभा क्षेत्रो के सम्पूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय के परिसरों में जनसभा एवं जुलूसो के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 13 दिसम्बर तक प्रभावशील होंगे। 

विश्राम गृह अधिग्रहित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर विदिशा स्थित सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्था, एसएसएल जैन काॅलेज, वन विभाग के अधीन विश्राम गृह अन्य आदेश होने तक के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय की बिना अनुमति के उक्त अधिग्रहित विश्राम गृहो का आवंटन नही किया जाए। 

हेलीकाॅप्टर उतरने की जानकारी देने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा हो जाने के उपरांत प्रशासनिक स्तर पर राजनैतिक गतिविधियों एवं मंत्रियों आदि के भ्रमण के दौरान हेलीकाॅप्टर आदि के उपयोग संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप संकलित की जानी है। कलेक्टर श्री सिंह ने ततसंबंध में आदेश जारी करते हुए जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को उनके अनुविभाग क्षेत्र में किसी भी प्रायवेट, शासकीय हेलीकाप्टर के उपयोग की विस्तृत जानकारी संज्ञान में आती है तो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण जानकारी संकलित कर अनुविभाग स्तर पर उतरने वाले हेलीकाप्टरों की जानकारी चैबीस घंटे के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। शासकीय हेलीपैड पर यदि हेलीकाप्टर लेड करते है तो नियमानुसार लेडिंग/सुरक्षा चार्ज की निर्धारित राशि जमा कराई जाए। राशि की जानकारी पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री से प्राप्त की जा सकती है।

डीजल-पेट्रोल का रिजर्व स्टाॅक रखने के आदेश जारी

कलेक्टर श्री केव्ही सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 प्रक्रिया को ध्यानगत रखते हुए डीजल, पेट्रोल पम्प का स्टाॅक रिजर्व में रखने के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले में संचालित समस्त डीजल, पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारी अपने डीजल, पेट्रोल पर डेड स्टाॅक के अतिरिक्त तीन हजार लीटर डीजल एवं एक हजार लीटर पेट्रोल अन्य आदेश तक सदैव रिजर्व स्टाॅक में रखने के आदेश संबंधितों को प्रसारित किए गए है। । कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि रिजर्व स्टाॅक का पेट्रोल, डीजल विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी आदेश में उल्लेख है कि रिजर्व स्टाॅक का डीजल-पेट्रोल अनुविभागीय अधिकारी  राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के उपरांत ही प्रदाय करें। डीजल, पेट्रोल का रिजर्व स्टाक उपलब्ध न होने की स्थिति में आपको जारी अनुज्ञप्ति की शर्ताें के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन सतत जारी

vidisha news
विधानसभा निर्वाचन 2018 के दरम्यिान अधिक से अधिक मतदाता अपने मतो का प्रयोग करंे। इसके लिए हर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है रविवार को जिला पुरातत्व संग्रहालय में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई कि वे स्वंय मतदान में बढचढकर भाग लेंगे और अपने घर परिवार के लोगो को मतदान करने हेतु प्रेरित करेगे।  जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी डाॅ पंकज जैन ने युवा मतदाताओं से कहा कि जिले में अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान हो इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने सेल्फी के माध्यम से जनजागरूकता को बढावा देने पर बल देते हुए कहा कि पुरातात्विक धरोहर से अवगत कराने हेतु जिले में सिटीवाॅक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका आज समापन है उन्होंने इस अवसर को जागरूक मतदाता के रूप में अधिक से अधिक परिणीत करने के अपील नव मतदाताओ से की। इस दौरान ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

रात्रि तीन बजे तक सम्पत्ति विरूपण का जायजा लिया कलेक्टर ने

विधानसभा निर्वाचन 2018 का कार्यक्रम आयोग द्वारा जारी किए जाने के उपरांत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शनिवार रविवार मध्य रात्रि तीन बजे तक विदिशा नगर, ग्यारसपुर क्षेत्र का भ्रमण कर सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही का मौके पर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार शासकीय परिसम्पत्तियों में से 24 घंटे, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में से 48 घंटे और निजी परिसम्पत्तियों में से 72 घंटो के दरम्यिान सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही अनिवार्यतः कराई जानी है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकायो तथा थाना स्तरों पर दलो का गठन किया  गया है जो चैबीस घंटे सातो दिन तैनात रहकर प्राप्त सम्पत्ति विरूपण की प्राप्त शिकायतो पर कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा मध्य रात्रि तक भ्रमण कर लिए गए जायजा के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अष्ठाना और स्थानीय एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

विदिशा। आज दिनाँक 7 अक्टूबर को सेवा भारती श्रीकृष्ण कालोनी में हड्डी जोड़ एवं कैंसर निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया । सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने बताया इस शिविर में शुभ हॉस्पिटल भोपाल के डॉ विशाल बंसल ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा मरीजों की जांच की गई 18 मरीज घुटने एवं कमर दर्द के पाए गए एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉ महेन्द पाल सिंह जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर भोपाल द्वारा मरीजों की जांच की गई 4 मरीज कैंसर के पाए गए जिन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई।इस अवसर पर शिविर में डॉ प्रकाश पीतलिया, बी डी मंत्री,एम एल तायल,ओम माहेश्वरी,अजय टंडन,शोभित भार्गव एवं वीर बहादुर यादव फिजियोथेरेपिस्ट ने सहयोग दिया।

हड्डी जोड़ एवं कैंसर निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन

vidisha news
विदिशा। आज दिनाँक 7 अक्टूबर को सेवा भारती श्रीकृष्ण कालोनी में हड्डी जोड़ एवं कैंसर निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया । सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने बताया इस शिविर में शुभ हॉस्पिटल भोपाल के डॉ विशाल बंसल ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा मरीजों की जांच की गई 18 मरीज घुटने एवं कमर दर्द के पाए गए एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉ महेन्द पाल सिंह जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर भोपाल द्वारा मरीजों की जांच की गई 4 मरीज कैंसर के पाए गए जिन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई।इस अवसर पर शिविर में डॉ प्रकाश पीतलिया, बी डी मंत्री,एम एल तायल,ओम माहेश्वरी,अजय टंडन,शोभित भार्गव एवं वीर बहादुर यादव फिजियोथेरेपिस्ट ने सहयोग दिया।

कोई टिप्पणी नहीं: