विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 11 अक्तूबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अक्टूबर

क्षेत्र में धान का रकबा अधिक होने के कारण कंाग्रेस नेता शषंाक भार्गव ने खरीदी केन्द्रों का विसतार करने की मांग प्रषासन से की।

विदिशाः सरकार द्वारा इसी माह में धान की खरीदी करने की तारीख निष्चित कर दी है। लेकिन विदिषा तहसील में धान का रकबा अधिक होने के कारण खरीदी केन्द्रों का विस्तार करना आवष्यक है। इसी संदर्भ में पत्र के माध्यम से कांग्रेस नेता शषांक भार्गव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर महोदय से मुलाकात की। मांग करने वालों में दीवान किरार, लालू लोधी, अजयसिंह, सौरभ, रामस्वरूप शर्मा, रवि कपूर सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहें। 

दस लाख से अधिक की राशि जप्त होने पर आयकर विभाग करेगा कार्यवाही

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विधानसभा निर्वाचन 2018 की अवधि के दरम्यिान आमजन पचास हजार रूपए तक की नगद राशि अपने साथ सुगमता से लाना ले जाना कर सकेगे। इससे अधिक की राशि ले जाने पर संबंधितों के पास वैध दस्तावेंज साथ रखना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई लेखा माॅनिटरिंग समिति की बैठक में आयकर विभाग, सेलटैक्स विभाग, बैंकर्स, पोस्ट आफिस और रेल्वे के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में बताया गया कि पचास हजार से अधिक नगद राशि ले जाने पर परिवहनकर्ता के पास उस राशि के स्वाामित्व स्त्रोत तथा गंतव्य स्थान के संबंध में दस्तावेंज होना आवश्यक है। आकस्मिक जांच पड़ताल के दौरान यदि एफएसटी द्वारा पूछताछ करने पर दस्तावेंज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के प्रावधानो के तहत दो लाख से अधिक की राशि का नगद लेनदेन नही किया जा सकता है कि जानकारी केन्द्रीय आयकर विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की नगद राशि जप्त होने पर समीप के थाने में उक्त राशि जमा करा दी जाएगी तथा आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा इसके पश्चात् आयकर विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में बताया गया कि उद्योग व्यवसाय में पचास हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के संबंध में वाणिज्यिकर विभाग के प्रावधानों से अवगत कराया गया जिसमें मुख्य रूप से ई-वे बिल और परिवहन संबंधी दस्तावेंज साथ रखने होंगे। किसानों को मंडी में विक्रय किए गए माल के भुगतान के रूप में प्राप्त पचास हजार रूपए से अधिक की नगद राशि ले जाने के लिए भुगतान पत्रक साथ रखना होगा।  लीड़ बैंक आफीसर ने बताया कि ऐसे खाते जिनमें विगत चार पांच माह से कोई लेनदेन नही हुआ है और अचानक दो लाख या इससे अधिक की राशि जमा कराई जाती है अथवा निकाली जाती है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। इसी प्रकार दस लाख से अधिक की राशि जमा करने अथवा निकालने पर पूर्व उल्लेखित कार्यवाही क्रियान्वित की जाएगी।  दस लाख से अधिक की सिंगल ट्रांजेक्शन पर जांच अनिवार्यतः की जाएगी। जिला कोषालय अधिकारी ने विशेष प्रकरणो को दूरभाष पर आयकर अधिकारी को सूचित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के साथ-साथ एफएसटी, एसएसटी दलों के द्वारा सम्पादित होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।  इसी प्रकार रेल्वे स्टेशनों पर भी जांच पडताल के लिए विशेष बल जीआरपी को दिए गए है ताकि रेल्वे परिसर में किसी भी व्यक्ति पर शक हो तो जीआरपी त्वरित प्राथमिक रूप से जांच पड़ताल का कार्य कर सकें। बैठक में फार्म हाउस, होटल, हवाला करने वालो की सघन जांच पड़ताल करने हेतु पृथक से कार्य योजना क्रियान्वित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधितों से कहा कि जांच पड़ताल के दौरान अनावश्यक रूप से व्यक्ति परेशान ना हो का ध्यान रखा जाए। जिन पर किसी भी प्रकार का शक हो तो उसका समाधान होने के उपरांत ही उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाए। उन्होंने सूचना तंत्रो के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारी पर त्वरित कार्यवाही करने पर बल दिया है। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ डाॅ पंकज जैन, अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अष्ठाना, जिला कोषालय अधिकारी श्री एके परिहार भी मौजूद थे।  

पेम्पलेट, पोस्टर, पर्चे आदि प्रिन्ट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता देना जरूरी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार पम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिन्टिग सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या लिखा जाना अनिवार्य है। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाएगी।  प्र्रिन्ट सामग्री में संख्या में अंकित करनी होगी। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी कि जानकारी आज अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा ने प्रकाशको एवं मुद्रकों की बैठक मंे दी। इस दौरान संबंधितों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी व प्रतियां उपलब्ध कराई गई और उनसे अपेक्षा व्यक्त की गई कि वे दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। सभी प्रकाशकों एवं मुद्रकों से कहा गया कि मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा। कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नही करेंगे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नही की जाए।

निर्वाचन संबंधी शिकायते टेलीफोन पर दर्ज होगी

विधानसभा निर्वाचन 2018 के दरम्यिान निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी शिकायतों की त्वरित प्राप्ति के लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। आमजन निर्वाचन संबंधी अपनी शिकायते राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर 1950 के अलावा विदिशा जिले में जिला स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ का दूरभाष क्रमंाक नम्बर 07592-233302 अथवा जिला मुख्यालय पर क्रियाशील टोल फ्री नम्बर 18002337017 है। उक्त तीनों टेलीफोन नम्बरों में से किसी एक पर चैबीस घंटे सातो दिनों में कभी भी दर्ज करा सकते है।

ईसीआई का लोगो बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

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विदिशा जिले में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से हर रोज नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरूवार को विदिशा जिला मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रागंण में विद्यार्थियों द्वारा ईसीआई का लोगो (चिन्ह) बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। जिला पंचायत के सीईओ और स्वीप के नोडल अधिकारी डाॅ पंकज जैन ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम स्थल पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा एवं उत्कृष्ट विद्यालय के गुरूजन और विद्यार्थी मौजूद थे।

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