विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 अक्टूबर

जिले की राजस्व सीमाएं सायलेन्स जोन घोषित
ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग अनुमति उपरांत प्रातः छह से रात्रि दस बजे तक 
vidisha map
जिला दण्डाधिकरी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए जिले की पांचो विधानसभाएं क्रमशः विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा, 145 बासौदा, 146 कुरवाई (अजा), 147 सिरोंज, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 148 शमशाबाद की सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने का आदेश जारी दिया है। उक्त आदेश 13 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति विधानसभा क्षेत्रों में सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक विहित प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की जाएगी। उक्त अवधि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मान्य होगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आॅटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो तथा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वीडियोग्राफी प्रकोष्ठ का गठन

कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दरम्यिान वीडियोग्राफी संबंधी कार्यो के सम्पादन हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया है। उक्त प्रकोष्ठ का नोड्ल अधिकारी उपायुक्त सहकारी संस्थाएं श्री एके सिंह को बनाया गया है।  आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, संवेदनशील घटनाओं और सार्वजनिक घटनाओं की वीडियोग्र्राफी, उड़नदस्ता प्रभारी एवं स्थैतिक निगरानी दलों और चैक पोस्टों पर वीडियोग्राफी दल उपलब्ध कराना आवश्यकतानुसार नाम किए जाने पर वीडियोग्राफरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वीडियोग्राफी दलों एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करना इत्यादि वीडियो प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व होगा। 
सुगम मतदान तहत सुविधाएं मुहैया होंगी

निर्वाचन आयोग की मंशा है कि हर मतदाता अपने मतों का उपयोग निर्भीक सुगमता से कर सकें इसे लिए आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सुगम्य मतदान अंतर्गत ‘‘घर से घर तक’’ सुविधा प्रदान करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।  दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान जिले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार संबंधित जनपद सीईओ विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यालयीन आदेश के माध्यम से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मतदान केन्द्रवार 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों की सूची तैयार कराई गई है और उन्हें मतदान दिवस के दौरान आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की समुचित व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जाएगी।  निर्वाचक नामावली की कार्यवाही के संबंध में, स्वीप गतिविधियों के अनुसार जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में त्वरित कार्यवाही की गई है। जिले में गैर सरकार संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों, रेजीडेंट कल्याण संगठनों को सम्मिलित एवं उनके समन्वय से की जाने वाली कार्यवाही निर्देशानुसार सुनिश्चित की गई है। मतदान केन्द्रों पर भौतिक अभिगम्यता एवं सुविधाओं में सुधार के परिपेक्ष्य में जिले के मतदान केन्द्रों में रैम्प की सुविधा, रैम्प तक की पहुंच को आसान बनाना, मतदान केन्द्र पहंुचमार्ग को नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों से सुलभ बनाना, मतदान केन्द्र के दरवाजों के सामने चल सुरक्षा अवरोधक (मोबाईल बेरीकेट्स) की स्थापना मतदान केन्द्र में व्हीलचेयर के आने जाने हेतु समुचित स्थान की उपलब्धता, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रवेश हेतु पृथक सुविधा, मतदान केन्द्र के मार्ग पर संकेतक होना, आधारभूत सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख है।

संवाद प्रक्रियाओं में ईमेल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करंे

ई-मेल के उपयोग को बढावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर संवाद प्रक्रिया को गतिशील बनाने मेें अधिक से अधिक ई-मेल सेवाओं का उपयोग करने के आदेश कलेक्टर श्री कोैशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जारी किए गए है। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश पत्र में उल्लेख है कि सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी संवाद में ई-मेल का अधिक से अधिक उपयोग करें। प्रत्येक कार्यालय की ई-मेल आईडी से प्राप्त होने जानकारियों के लिए एक पंजी संधारित करने के निर्देश सभी विभागों के जिलाधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में अति महत्वपूर्ण आदेश,  निर्देश वरिष्ठ कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से ई-मेल किए जा रहे है जिन पर त्वरित कार्यवाही संभव हो उसके लिए प्रत्येक जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ प्रतिदिन तीन बार अर्थात प्रातः 11 बजे, दोपहर दो बजे एवं सायं पांच बजे अपना ई-मेल आईडी अनिवार्यतः चेक करें तथा ई-मेल से प्राप्त डाक को एक पृथक पंजी में संधारित करें। जिसमें ई-मेल प्राप्ति की तिथि, विषय  सहित अन्य उल्लेखित जानकारी अंकित की जाए और ई-मेल प्राप्तकर्ता के लघु हस्ताक्षर पंजी में होना चाहिए।

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