दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल रैली से जागरूकता संदेश दिया
विधानसभा निर्वाचन 2018 के मतदान प्रक्रिया से कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित ना हो और मतदाता अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर निर्धारित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर करें। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वीप के माध्यम से गतिविधियों का क्रियान्वयन जिले में किया जा रहा है। सोमवार को विदिशा नगर में दिव्यांगजनों की ट्रायसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था जिसमें जिले के दिव्यांगजनों ने बढचढ़कर भाग लिया और ट्रायसाइकिल रैली माधवगंज चैक से शुरू हुई जो वीर सावरकर बाल बिहार में सम्पन्न हुई। रैली में 39 दिव्यांगजनों ने भाग लिया और उन्होंने सभी को संदेश देनेे का प्रयास किया है कि मतदान अवश्य करें।
फुटकर आतिशबाजी लायसंेस हेतु आवेदन एक नवम्बर तक आमंत्रित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि दीपावली पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसंेस जारी करने हेतु संबंधित व्यवसायी अपनेे आवेदन पत्र एक नवम्बर तक जमा कर सकते है। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय से आवेदन एवं आवश्यक शर्ते मापदण्डों की जानकारी प्राप्त कर उसी कार्यालय में अंतिम तिथि तक आवेदन जमा किए जा सकते है। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय अस्थायी अनुज्ञप्तियांे के लिए विदिशा जिले की सभी 11 तहसीलों में क्रमशः विदिशा, बासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी, ग्यारसपुर, नटेरन, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज, पठारी में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा चयनित स्थानों के लिए हाट बाजारों को छोड़कर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आवेदक के दो छाया चित्रों व चालान की मूल प्रति, आयु, निवास संबंधी दस्तावेंजो की छायाप्रति सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय में एक नवम्बर की सांय साढे चार बजे तक जमा किए जा सकते है। आवेदन शासकीय अवकाशों में स्वीकार नही किए जाएंगे।
आयतित पटाखे भण्डारित एवं विक्रय पर प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में आयतित पटाखे रखने व बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ततसंबंध में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित चर्चाओं के उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक से अधिक से आवाज वाले पटाखों की मानिटरिंग संबंधी कार्य करने तथा आयतित पटाखों के रखने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ततसंबंध में जिला स्तरों पर कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड मजिस्टेªटोें को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है।
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