मतदाता अपने विवेक का उपयोग कर निष्पक्ष एवं नैतिक मतदान करें-कलेक्टर
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि मतदाता अपने विवेक का उपयोग करते हुए निष्पक्ष एवं नैतिक मतदान कर लोकतंत्र की मजबूती के सहभागी बनें। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से सतर्क रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से रिश्वत की पेशकश करता है अथवा मतदाता को डराता धमकाता है तो अविलम्ब कंट्रोल रूम पर सूचित करें। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता जिले में प्रभावशील है। विधानसभा निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान की तिथि 28 नवम्बर नियत है। निर्वाचन अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति, समूह किसी भी मतदाताओं को डराने या धमकाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मतदान के दिन कर्मचारियों को देना होगा सवैतनिक अवकाश
विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 28 नवम्बर अर्थात मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले में संस्थाओं के लिए 28 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया हैै। आदेश के मुताबिक किसी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नही की जाएगी। यदि नियोजक द्वारा उपरोक्ता का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसा नियोजक पांच हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। उपरोक्त आदेश के मुताबिक दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान दिवस पर एक अवकाश तथा मजदूरी की पात्रता होगी। किसी ऐसे निर्वाचक को उपरोक्त आदेश लागू नही होगा। जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लागू हुआ है। कोई खतरा या सारवान हानी हो सकती है।
प्रशिक्षण को गंभीरता से लें-कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह विधानसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को सम्पादित कराने हेतु नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा है कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार कर्मचारियों को दो-दो चरणों में प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा जिसमें प्रथम चरण का प्रशिक्षण पीठासीन और मतदान दल अधिकारी क्रमांक-एक को मुहैया कराया जा चुका है। प्रशिक्षण प्रत्येक विकासखण्ड पर नियत तिथि को आयोजित किए जा रहे है। कलेक्टर श्री सिंह ने प्रशिक्षार्थियों से कहा है कि वे निर्वाचन संबंधी अपनी तमाम शंकाओ का निदान प्राप्ति के उपरांत ही प्रशिक्षण स्थल को छोड़े। निर्वाचन में मतदान दलों की अहम भूमिका होती है। प्रशिक्षण जितना गहन प्राप्त करेंगे उतना ही निर्वाचन कार्यो को सुगमता से सम्पन्न करा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दौरान जरा सी भी चूक परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मास्टर टेªनर्सो से भी कहा है कि वे सहज सरल भाषा में प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन के कार्यो से प्रशिक्षित करें।
धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हो
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हों। राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक मंच का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक संस्था एवं प्रबंधक अधिनियम का उल्लघंन नही करेगा। कतिपय क्रियाकलापों के लिए धार्मिक संस्थाओं की निधियों या सम्पतियों को उपयोग किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रियाकलाप प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कार्य नही किया जा सकेगा। कोई भी धार्मिक संस्था, प्रबंधक के तत्वाधान में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों से कहा है कि इस अधिनियम का उल्लघंन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष तक का कारावास व दस हजार रूपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे धार्मिक, मूलवंशी, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदाय के बीच आसंमजस शत्रुता, घृणा या वैमनस्य भावना या अभिवृद्वि हो।
जिला बदर का आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण मंे जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कपूर के प्रतिवेदन पर जारी आदेश में उल्लेख है कि थाना कुरवाई अंतर्गत विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक तेज सिंह पुत्र हुकम सिंह दांगी निवासी ग्राम गिरवासा के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही 18 अक्टूबर 2018 से एक वर्ष के लिए की गई है। उक्त अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया गया है।
शस्त्र अनुज्ञप्तियों निलंबन आदेश में संशोधन
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 को ध्यानगत रखते हुए जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश पूर्व में जारी किया गया था। कलेक्टर श्री सिंह ने शस्त्र लायसेंस निलंबन के जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अब चिन्हितों के लिए छूट दी गई है। जिसमें समस्त बैंक रिटेनर, बैंक में कार्यरत गार्ड को छोड़कर समस्त शस्त्र तत्काल प्रभाव से पूर्वानुसार निलंबित रहंेगे। जिन्हंे छूट दी गई है उन्हें निर्देशित किया गया है कि लायसेंसी शस्त्र को लेकर सडक मार्ग पर नही घूमेंगे एवं गार्ड ड्यूटी पश्चात शस्त्र को संस्था में ही छोड़कर जाएंगे। उक्त संशोधित आदेश भी 13 दिसम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेगा।
चित्रकला वाल पेंटिग के माध्यम से स्वीप गतिविधियां का क्रियान्वयन
विधानसभा निर्वाचन में सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें। मतदाताओं को जागरूक करने और निर्भीक होकर स्वेच्छानुसार अपना मत दें इसके लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जिले मंे सतत जारी है। स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत मंगलवार 23 अक्टूबर की प्रातः 11 बजे से चित्रकला एवं वाल पेन्टिग के माध्यम से जागरूकता का संदेश देेने का प्रयास किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता के लिए साकेत शिशु रंजन उच्चतर माध्यमिक को नोडल बनाया गया है। यहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के 11 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल होकर चित्रकला के द्वारा मतदाताओं को मतदान हेतु अभिप्रेरित करेंगे। वाल पेन्टिग प्रतियोगिता भी मंगलवार को आयोजित की गई है। उक्त प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थी जो 14 से 17 आयु वर्ग के है को शामिल किया गया है। वाल पेन्टिग प्रतियोगिता अपर कलेक्टर के निवास की सड़क पर स्थित शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर अंकित की जाएगी।
आयोग द्वारा विज्ञापनों हेतु मार्गदर्शी सिद्वांत जारी
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के चुनाव में कार्यक्रम की घोषणा तिथि से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग ने निर्वाचन अवधि के दौरान जिलों से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए मार्गदर्शी सिद्वांतों को प्रभावशील कर लागू किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन में आदर्श आचार संहिता को सर्वोपरि मान्य किया गया है। जिलों से प्रकाशित प्रसारित करने के पूर्व विज्ञापनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए की उनमें नैतिकता एवं शिष्टता हो तथा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आघात ना पहुंचे का पूरा ध्यान रखते हुए पालन किया जाए। आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए है कि ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नही किया जाए जो किसी भी मूलवंश, जाति, धर्म, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो। भारत संविधान के किसी भी उपबंध के विरूद्व हो से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपराध करने, हिंसा करने या लोगोें को भड़काने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी भी प्रकार की अश्लीलता दर्शाता हो, राष्ट्रीय समप्रतीक का अनादर करता हो, नारी के लिए किसी भी प्रकार से अपमानजरक हो या उपहास करता हो, दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से लाभ उठाता हो आदि बातों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित प्रसारित नहीं किए जाएं।
ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट का प्रथम रेण्डमाइजेशन हुआ
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए जिले की विधानसभाओं के मतदान केन्द्रों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेंशन आज सम्पन्न हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता मेें सम्पन्न हुए रेण्डमाइजेशन के दौरान राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के जिलाध्यक्ष, प्रतिनिधि मौजूद थे। एनआईसी के कक्ष में हुए रेण्डमाइजेशन में जिले की पांचो विधानसभाओं के लिए ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेशन हुआ है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अष्ठाना ने बताया कि रेण्डमाइजेशन के उपरांत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसरों को मशीनो की सूचियां सौपी गई है और नवीन कलेक्टेªट में बनाए गए स्ट्रांगरूम में रखी गई है।
सिंगल विण्डो से वाहनों की अनुमति
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जिला पदाधिकारियों हेतु वाहन अनुमति के लिए कलेक्टेªट में सिंगल विण्डो कक्ष संचालित किया जा रहा है। अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा को सिगल विण्डो का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि वाहन अनुमति के लिए संबंधित राजनैतिक दलोें के पदाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र में पार्टी का नाम, पार्टी पदाधिकारी का नाम उल्लेख करना होगा। वाहन के पंजीयन की प्रति, वाहन के बीमा की प्रति, वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की प्रति तथा वाहन मालिक का सहमति पत्र संलग्न करना होगा। वाहन अनुमति के लिए संचालित सिंगल विण्डो कक्ष के कार्यो का सम्पादन शीघ्र हो इसके लिए सहायक भी नियुक्त किए गए है।
सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही जारी
अब तक शासकीय परिसम्पत्ति से 24864 एवं निजी सम्पत्ति से 19084का विरूपण
विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) के सदस्यों द्वारा शासकीय एवं निजी परिसम्पत्ति की जांच पड़ताल कर सघन कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 22 अक्टूबर तक शासकीय परिसम्पतियों एवं निजी परिसम्पतियों से की गई विरूपण की जानकारी संबंधित प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई तदानुसार जिसमें दीवार लेखन पर से 11305 लेखन को मिटाया गया है। वही 6792 पोस्टर एवं 2982 बैनरों को निकाला गया है और अन्य 3785 इस प्रकार कुल 24864 का विरूपण किया गया है। इसी प्रकार निजी स्वामित्वों सम्पत्ति पर भी बिना अनुमति के पाए जाने पर विरूपण की कार्यवाही की गई है जिसमें दीवार लेखन 9733, पोस्टर 3557, बैनर 470 तथा अन्य 5324 इस प्रकार कुल 19084 का विरूपण किया गया है।
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