नई दिल्ली, 19 नवंबर, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2006 आईआरसीटीसी होटलों की मरम्मत के अनुबंध से संबंधित धन शोधन मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को अदालत में पेश करने को कहा। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें 20 दिसंबर को जेल या अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद अपने खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सकते। उनका रांची के राजेंद्र चिकिस्ता विज्ञान संस्थान (रिम्स) में कई बीमारियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली की अदालत 2006 में रांची और पुरी के भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन कॉर्प (आईआरसीटीसी) के होटलों का अनुबंध एक निजी कंपनी को आवंटित करने में कथित अनियमिततओं से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में बतौर रिश्वत कथित रूप से पटना के मुख्य इलाके में तीन एकड़ का एक व्यवसायिक भूखंड दिया गया था।
मंगलवार, 20 नवंबर 2018
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू की पेशी चाहती है अदालत
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