झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 27 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 28 नवंबर 2018

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 27 नवंबर

भावसार ने भाजपा प्रत्याशी डामोर के पक्ष मे खाटला बैठको का आयोजन किया

झाबुआ । भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दौलत भावसार द्वारा भाजपा प्रत्याशी झाबुआ विधानसभा क्षैत्र के श्री गुमानसिंह डामोर के समर्थन मे एक दिन मे देर रात्रि तक 7 खाटला बैठको का आयोजन कर भाजपा के पक्ष मे मतदान करने के लिये उपस्थित ग्रामीणजनो से अपील कर भाजपा को विजयी बनाने का आव्हान किया। इस अवसर पर भावसार ने केन्द्र एवं प्रदेश भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ की विस्तार से जानकारी भीली भाषा मे देकर उन्हे भाजपा के पक्ष मे मतदान करने हेतु प्रेरित किया। भावसार द्वारा ग्राम बिजयाडंुगरी, ढेकलबडी, कयडावद के तीन क्षैत्रो मे बडी बडी खाटला बैठको का आयोजन तथा उमरी मे दो बैठको मे खाटला बैठक लेकर ग्रामीणजन को आज भाजपा के पक्ष मे मतदान करने की समझाईश दी।इस अवसर पर आपके साथ ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरुभुरिया, धन्ना डामोर, दुबेसिंह डामोर, अनिल डामोर, राजेष भुरिया, सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजुद थे। सभी दुर खाटला बैठको मे बडी संख्या मे गा्रमीणजनो के साथ गा्रमीण महिलाये भी उपस्थित हुई।

भारत के संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डाॅ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण
संविधान की रक्षा की सभी ने ली प्रतिज्ञा
jhabua news
झाबुआ। भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष में जय भीम जागृति समिति, आदिवासी चेतना षिक्षण सेवा समिति, अंर्तराष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल, बचपन बचाओ आंदोलन, बाल अधिकार मंच, चेतन्य समाहित एवं सामाजिक विकास प्रषिक्षण संस्थान झाबुआ आदि द्वारा मिलकर शहर के डीआरपी लाईन स्थित डाॅ. अंबेडकर पार्क पर 26 नवंबर, सोमवार को दोपहर 11.30 बजे संविधान सभा का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम सभी ने संविधान निर्माता डाॅ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद वक्ताओं द्वारा उद्बोधन पश्चात् सामूहिक रूप से संविधान की रक्षा की शपथ (प्रतिज्ञा) ली। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम जय भीम जागृति समिति के एमएल फुलपगारे, आदिवासी चेतना षिक्षण सेवा समिति से बेनेडिक्ट डामोर एवं अंर्तराष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद वर्मा ने डाॅ. अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद संविधान निर्माता डाॅ. अंबेडकर के घोष लगाए गए। इस अवसर पर संबोधित करते जय भीम जागृति समिति से श्री फुलपगारे ने बताया कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ था, जिसेसंविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमे इस संविधान का पालन करने के साथ ही इसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी ही है।

डाॅ. अंबेडकर ने बनाया संविधान
आदिवासी चेनता षिक्षण सेवा समिति के श्री डामोर ने बताया कि भारत का संविधान डाॅ. भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में हर वर्ग, समाज, जाति, धर्म के लोगों का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही यह संविधान तैयार किया। आज हमे बड़ी खुषी हो रहीं है कि हम संविधान दिवस मना रहे है। अंर्तराष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल के जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि भारत के सभी लोगों को इस संविधान का पालन करते हुए इसकी गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। बचपन बचाओ आंदोलन से उपस्थित युवा अभिभाषक ऋषभ सुराना ने इसमें कानूनी किए गए प्रावधानांे संबंधी जानकारी दी।

रक्षा की ली प्रतिज्ञा
सभा के दौरान सभी ने सामूहिक रूप में देष के लिए बनाए गए संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर जय भीम जागृति समिति से कैलाष वसुनिया, अभिभाषक नितीन मिश्रा, आदिवासी चेतना षिक्षण सेवा समिति से शाकिर खान, चेतन्य समाहित एवं सामाजिक प्रषिक्षण संस्था से श्रीमती मंजु वर्मा, बाल अधिकार मंच से अखिलेष बाल्यान के अलावा आकाष भाबोर, हितेष नायक, दुबेष भाबोर, अनसिंह डामोर आदि उपस्थित थे।

दिव्यांग एवं वृद्धजनों को मतदान केंद्र पर आने-जाने के लिए आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट उपलब्ध करवाएगा निःषुल्क वाहन सुविधा
सुबह 8 से शाम 5 बजे तक निःषुल्क रूप से वाहन द्वारा दी जाएगी सेवाएं
jhabua news
झाबुआ। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत 28 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट झाबुआ द्वारा मतदाताओं को जागरूकता करते हुए विषेष रूप से पिछले दिनों जहां हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें 1 हजार से अधिक मतदाताओं ने भव्य फलेक्स पर हस्ताक्षर कर आवष्यक रूप से मतदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, वहीं 27 नवंबर, सोमवार को इसी क्रम में शहर के राजवाड़ा पानी की टंकी के समीप आसरा ट्रस्ट द्वारा एक वाहन को 28 नवंबर मतदान दिवस के दिवस इसे मतदान केंद्रों पर आने-जाने वाले दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए बेनर लगाकर तैयार किया गया। आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजेष नागर ने बताया कि मतदान हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। श्री नागर ने मतदान दिवस पर झाबुआ विधानसभा से सभी मतदाताओं से मतदान केंद्र्रों पर जाकर आवष्यक रूप से मतदान करने की अपील करते हुए बताया कि आसरा ट्रस्ट द्वारा भी मतदान जागरूकता के इस विषेष अभियान में जिला प्रषासन को पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। मतदान दिवस 28 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान हो सके एवं पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिषत बढ़ सके, इस हेतु आसरा ट्रस्ट द्वारा झाबुआ शहर के मतदान केंद्रों पर आने-जाने वाले दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए विषेष व्यवस्था की गई है।

निःषुल्क वाहन संचालित किया जाएगा
इसी क्रम में 28 नवंबर को आसरा ट्रस्ट द्वारा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर आने-जाने वाले दिव्यांगजनों के साथ वृद्धजनों के लिए निःषुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट द्वारा मंगलवार को इस वाहन को तैयार करते हुए इस पर उक्ताषय का बेनर भी लगा दिया गया है। इस अवसर पर आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री नागर के साथ संस्थापक सचिव नीरजसिंह राठौर, सेवा प्रकल्प अध्यक्ष रविराजसिंह राठौर, सचिव सुनिल चैहान, कोषाध्यक्ष पं. द्विजेन्द्र व्यास एवं ट्रस्ट की आजीवन अध्यक्ष श्रीमती वंदना व्यास उपस्थित थी।

इन नंबरों पर दे सूचना
आसरा ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी दौलत गोलानी ने बताया कि मतदान दिवस 28 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक झाबुआ शहर के वे दिव्यांगजन एवं वृद्धजन जो चल-फिर सकने में असहाय है, ऐसे में यह वाहन उनके घर पहुंचकर उन्हें रिसीव करेगा, मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद पुनः उन्हें अपने गंतव्य स्थल पर वापस छोड़कर भी आएगा। इस हेतु ऐसे दिव्यांग एवं वृद्धजन आसरा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजेष नागर से उनके मोबाईल नंबर 94251-02276, रविराजसिंह राठौर मोबाईल नंबर 89894-52654 एवं सुनिल चैहान मोबाईल नंबर 94250-33541 पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ ले सकते है।

मतदान दल अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिये रवाना
मतदान दलो को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण किया गया
jhabua news
झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु नियुक्त मतदान दलो को मतदान संपन्न कराने हेतु आज 27 नवंबर 2018 को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दल पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिये रवाना हो गये हैं। पोलिंग बूथ पर मतदान दलो के पहुुंचने पर उनके रहने, चाय, नाष्ते एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मतदान सामग्री का वितरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना, सामान्य प्रेक्षक श्री एम.आर. रविकुमार, सामान्य प्रेक्षक श्री रमाकांत सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, रिटर्निंग अधिकारी झाबुआ श्री एम.एल. मालवीय, रिटर्निंग अधिकारी थांदला श्री अनिल भाना, रिटर्निंग अधिकारी पेटलावद श्री हर्षल पंचोली की उपस्थिति मे हुआ।

973 मतदान केंद्रो पर मतदान दल सहित लगभग, 10 हजार षासकीय सेवक करायेंगे मतदान संपन्न
विधानसभा चुनाव में इस बार 7 लाख 46 हजार 993 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 लाख 74 हजार 419 पुरूष और 3 लाख 72 हजार 558 महिला मतदाता है एवं 16 तृतीय लिंग मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे 1 लाख 35 हजार 936 पुरूष मतदाता, 1 लाख 34 हजार 181 महिला मतदाता एवं 6 तृतीय लिंग मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 1 लाख 14 हजार 918 पुरूष मतदाता, 1 लाख 14 हजार 397 महिला मतदाता एवं 4 तृतीय लिंग मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे 1 लाख 23 हजार 565 पुरूष मतदाता, 1 लाख 23 हजार 980 महिला मतदाता एवं 6 तृतीय लिंग मतदाता है। जिले मे कुल 973 मतदान केंद्रो पर लगभग 10 हजार षासकीय सेवको द्वारा मतदान संपन्न करवाया जायेगा। 973 मतदान दलो मे कुल 3892 दल सदस्य, 109 माइक्रो आॅब्जर्वर, 973 कोटवार, 973 आंगनवाडी कार्यकर्ता सहित 3 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियो द्वारा 28 नवंबर को मतदान कार्य मे अपनी सेवाएं दी जायेगी।

जिले के 973 मतदान कंेद्रो पर 28 नवंबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा मतदान
जिले मे कुल 973 मतदान कंेद्र बनाये गये है, जिसमे झाबुआ मे 354 मतदान केंद्र, थंादला मे 302 मतदान केंद्र एवं पेटलावद मे 317 मतदान केंद्र है। जिले की तीनो विधानसभा क्षेत्रो मे कुल 55 मतदान केंद्रो का संचालन महिलाओ द्वारा किया जाएगा, जिसमे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे 28, विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 20 एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे 07 महिला मतदान केंद्र बनाये गये है।  

माॅडल मतदान केंद्र
विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे मतदान केंद्र क्रमांक 121 आम्बाखोदरा, मतदान केंद्र क्रमांक 281 बा.उ.मा.वि. रानापुर, विधानसभा क्षेत्र थांदला मे मतदान केंद्र क्रमांक 81 कन्या हायर सेकण्डरी, मतदान केंद्र क्रमांक 245 बा.उ.मा.वि. रंभापुर एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे मतदान केंद्र क्रमांक 93 कन्या उ.मा.वि., मतदान केंद्र क्रमांक 148 माध्यमिक षाला भवन जामली पर माॅडल मतदान केंद्र बनाये गये है।

दिव्यांगो द्वारा संचालित बूथ
विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे मतदान केंद्र क्रमांक 92 अनुविभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 93 अनुविभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग ईएंडएम षाखा झाबुआ पर दिव्यांग मतदान केंद्र बनाये गये है। विधानसभा क्षेत्र थांदला मे मतदान केंद्र क्रमांक 282 फूटतालाब एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे मतदान केंद्र क्रमांक 90 गणपति चैक पेटलावद, मतदान केंद्र क्रमांक 95 बा.प्रा.षाला पर दिव्यांग षासकीय सेवक मतदान प्रक्रिया संचालित करेंगे।

विशेष अभियान के तहत जप्त की गई देषी एवं हाथ भट्टी मदिरा
        
झाबुआ । कलेक्टर झाबुआ श्री आषीष सक्सेना के मार्गदर्षन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देषन मे आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चोर्यनयन एवं विक्रय की रोकथाम के लिये चलाये जा रहे सघन तलाषी अभियान के तारतम्य मे अवैध षराब विक्रय पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम मे 26 नवंबर 2018 को जिले मे अलग-अलग 9 स्थानो पर दबिष दी गई, जिसमे अवैध षराब के विरूद्ध कार्यवाही कर आबकारी विभाग झाबुआ ने 8 प्रकरण कायम कर 254 बल्क लीटर देषी मदिरा, 68 बल्क लीटर हाथ भट्टी एवं 57 बल्क लीटर विदेषी मदिरा जप्त की, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 124905 रूपये है। जिला आबकारी अधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि मदिरा का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने से रोकने के लिये जिले मे निरंतर अवैध षराब की रोकथाम के लिये अभियान जारी रहेगा।

मतदान दलो का बूथ पर हुआ भव्य स्वागत, बूथो को सजाया गया षादी के मंडप की तरह
        
jhabua news
झाबुआ । जिले मे इस बार होने वाले विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु विषेष व्यवस्थाऐ भी की गई है। मतदान पर्व को मनाने के लिये उत्सव जैसा माहौल बूथ पर बनाने के लिये बूथो को षादी के मंडप की तरह सजाया गया है। बूथ पर रंग-बिरंगे गुब्बारे लगाये गये है। मतदान कंेद्र पर मतदाताओ के बैठने के लिये कुर्सिंयो की व्यवस्था भी की गई है। मतदान कंेद्र पर महिला मतदाताओ के साथ आने वाले बच्चो के खेलने के लिये खिलौनो की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मतदान संपन्न कराने हेतु नियुक्त मतदान दलो को आज पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण कर बूथ के लिये रवाना किया गया। बूथ पर पहुंचने के बाद मतदान दलो का तिलक लगाकर एवं पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। रात्रि मे बूथ पर दीपक जलाये जायेंगे एवं प्रकाष व्यवस्था हेतु विद्युत सीरिज लगाई जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने झाबुआ षहर मे बनाये गये माॅडल मतदान केंद्र कन्या हाई सेकण्डरी स्कूल झाबुआ एवं रातीतलाई स्कूल झाबुआ का निरीक्षण किया। वहां पहुंचे मतदान दल के साथ कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत का भी भव्य स्वागत किया गया।

निर्वाचन हेतु माइक्रो आब्जर्वर्स का प्रशिक्षण संपन्न

jhabua news
झाबुआ । विधानसभा चुनाव के तहत जिले के तीनो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर तैनात किये गये माइक्रो आब्जर्वर्स को आज पोलेटेक्निक काॅलेज मे विषेष प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त माईक्रो आब्र्जवर, सामान्य प्रेक्षकों के सीधे नियंत्रण और निगरानी में कार्य करेगें। माईक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी के साथ समन्वय कर मतदान केन्द्र की हर एक गतिविधि पर निगाह रखेंगे और चेक लिस्ट के अनुसार अपनी 29 बिन्दुओं की जानकारी मतदान सामग्री जमा कराने के स्थल पर सीधे अपने प्रेक्षक के लिए निर्धारित काउंटर पर जमा कराएंगे। प्रशिक्षण में माइक्रो आब्जर्वर्स को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें मतदान के दिन मॉक पोल से लेकर मतदान की समूची प्रक्रिया तथा हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिये गये। माइक्रो आब्जर्वर्स को बताया गया कि मतदान के दौरान यदि कहीं निर्वाचन नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उन्हें इसकी रिपोर्ट तुरंत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को देना होगी। प्रशिक्षण के दौरान माइक्रो आब्जर्वर्स को ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों की कार्यप्रणाली भी समझाई गई। माईक्रो आब्जर्वरों को मतदान की प्रक्रिया चैलेन्ज वोट, टेण्डर वोट आदि की जानकारी के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए, पोर्टल एवं एप्प की जानकारी भी दी गई। प्रषिक्षण मे निर्वाचन हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री एम.आर. रविकुमार, सामान्य प्रेक्षक श्री रमाकांत सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे सहित माइक्रो आॅब्जर्वर एवं षासकीय सेवक उपस्थित थे।

दो सौ मीटर के दायरे के बाहर स्थापित होगे उम्मीदवार के निर्वाचन बूथ
रिटर्निंग आफीसर को सूचना देना जरूरी, स्थानीय निकायोंसे भी लेनी होगी भूमि के उपयोग की अनुमति
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन के तहत मतदान के दिन मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवार अपने ऐजेन्टों और कार्यकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी के बाहर मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए एक छतरी अथवा त्रिपाल के नीचे केवल एक मेज तथा दो कुर्सी रख सकते हैं ताकि वे अपना सिर धूप या वर्षा से बचा सकें। ऐसी मेच के आसपास भीड़ इकटठीं नहीं होगी।
आयोग ने मतदान के दिन कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर उम्मीदवारों के निर्वाचन बूथो की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैै। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर की भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति मंे भी ऐसे परिसरों से दो सौ मीटर की दूरी पर मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐेसे बूथों पर केवल दो कुर्सियांे और एक मेच ही रखी जाएगी। ऐसे बूथों पर कनात नहीं लगाई जा सकेगी। केवल धूप या वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या त्रिपाल का टुकडा लगाया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि गैर सरकारी मतदाता पहचान पर्चियां बांटने के लिए ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में रिटर्निंग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी जहां बूथ स्थापित करवाए जाने है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन बूथ स्थापित करवाने से पहले उम्मीदवार को स्थानीय कानून के अधीन भूमि के उपयोग के लिए सरकारी प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदांें, शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी करनी होगी। उम्मीदवारें द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां भी केवल आयोग के आदेशानुसार ही मुद्रित कराई जाएगी। जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ इकट्ठी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ना ही ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी जो पहले ही मतदान कर चुका हो। आयोग ने यह भी कहा है कि बूथों पर बैठे व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेंगें मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार रूकावट भी निर्वाचन बूथों में बैठे कार्यकर्ता नहीं डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन निर्देशों का उल्लघंन अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा और ऐेसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के विरूद्व कानून के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा बूथों को हटा दिया जाएगा। आयोग ने चुनावी व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि वे आयोग के निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करने में असफल रहते हैं तो इनके खिलाफ भी दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही का भागी भी बनना होगा।

प्रदेश में 1 लाख 77 हजार 854 व्यक्तिय¨ं पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही
         
झाबुआ । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद प्रदेश में 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 1 लाख 77 हजार 854 ल¨ग¨ं पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई है। इसी द©रान 52 हजार 930 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही  4 हजार 947 अवैध हथियार जप्त किये गये हैं अ©र 2 लाख 61 हजार 664 शस्त्र थान¨ं में जमा कराये गये हैं। सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 20 लाख 2 हजार 69 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 19  लाख  45 हजार 922  प्रकरण¨ं में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 14 लाख 71  हजार 226 प्रकरण पंजीबद्ध कर 14 लाख 35  हजार 241 प्रकरण¨ं में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 5 लाख 30 हजार 843 प्रकरण पंजीबद्ध कर 5 लाख 10 हजार 681 प्रकरण¨ं में कार्यवाही की गई है। उक्तावधि में वाहन¨ं के दुरूपय¨ग पर 14 हजार 112 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

विधानसभा चुनाव-2018 में 6 हजार से ज्यादा शिकायत¨ं का निराकरण
        
झाबुआ।मुख्य निर्वाचन पदाअधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2018 में आदर्श आचरण संहिता के द©रान 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक 8 हजार 597 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 हजार 458 शिकायत¨ं का निराकरण किया गया है।  राजनैतिक दल¨ं द्वारा भारत निर्वाचन आय¨ग अ©र समितिय¨ं क¨ 88 शिकायतें दी गई थीं, जिनका निराकरण किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की 215 शिकायत¨ं में से 158 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं। मीडिया से संबंधित 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 15 का निराकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिकायत सेवा समाधान में 5 हजार 858 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5 हजार 77 शिकायत¨ं का निराकरण किया गया है। उक्त अवधि में विभिन्न पार्टिय¨ं द्वारा 285 शिकायतें की गईं जिनमें से 197 शिकायत¨ं का निराकरण किया जा चुका है।

ये ही कर सकेंगे मतदान केन्द्रों में प्रवेश

झाबुआ । विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के अलावा केवल ऐसे व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति दी गई है। इनमें मतदान अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उम्मीदवार का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति एवं निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ वाले सेवक ही शामिल हैं । इनके साथ ही मतदाता के साथ में गोद में कोई बच्चा, ऐसे अंधे और शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ कोई एक व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के या मतदान कराते समय पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के प्रयोजनार्थ बुलाया गया हो, भी मतदान केन्द्र में भीतर प्रवेश कर सकेंगे ।

क्यूलेस मतदान हेतु मोबाइल एप से भी ले पायेंगे टोकन
         
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदान केन्द्र पर बिना कतार के मतदान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा क्यूलेस म¨बाईल एप तैयार किया गया है। इस म¨बाईल एप की सहायता से प्रत्येक मतदाता, मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये पूर्व ट¨कन प्राप्त कर अपनी बारी आने पर मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार मतदाता क¨ कतार में लगने की आवश्यकता नहीं ह¨गी। 
म¨बाईल एप का उपय¨ग मतदान केन्द्र के बाहर स्थित मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित बी.एल.अ¨ के पास पहुंचकर अपना एपिक नम्बर अथवा मतदाता सूची में अपने सरल क्रमांक क¨ बतायेगा। बी.एलअ¨ सरल क्रमांक की सहायता से मतदाता क¨ एक ट¨कन नम्बर जनरेट कर प्रदान करेगा। अपना ट¨कन नम्बर प्राप्त कर मतदाता मतदान केन्द्र के समीप बनाये गये प्रतीक्षाकक्ष में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदाता क¨ बुलाने पर मतदान कर सकेंगे।

98 बूथो पर होगी वेबकास्टिंग, 28 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु जिले मे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ, थांदला एवं पेटलावद के 98 बूथो पर वेब कास्टिंग की जायेगी। जिले के सभी मतदान केंद्रो पर क्यूलेस मतदान के लिये टोकन की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओ हेतु व्हीलचेयर, घर से घर तक आवागमन व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रो पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओ हेतु विषेष व्यवस्थाएं की गई है। धात्री महिलाओ के साथ आने वाले बच्चो हेतु क्रेच की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चो के खेलने के लिये खिलौनो इत्यादि की भी व्यवस्था मतदान केद्रो पर की गई है। विधानसभा निर्वाचन- 2018 के अंतर्गत जिले के तीनो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

मतदान के समय मतदाता क्या करें, क्या नही करे

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये 28 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि मतदान करने के लिए मतदाता को अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करना चाहिये। मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर चारों ओर शांति बनाये रखें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैनल नम्बर 4 के अनुसार निर्धारित अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र दिखायें, वोट कैसे करें में उल्लेखित अनुदेशों का पालन करें। मतांकन को सुगम बनाने वाले मतदान दल के प्रति शिष्टाचार दर्शायें। अपना मतांकन करने के बाद शांति पूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जायें।

क्या नहीं करें मतदाता
मतदाता अपने मत के बदले रिश्वत स्वीकार नहीं करें, रिश्वत लेना अपराध है। किसी अन्य मतदाता के स्थान पर प्रतिरूपण कर वोट नहीं डालें। प्रतिरूपण अपराध है। मतदान प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, ऐसा करने पर मतदाता को जेल हो सकती है। ईवीएम, वीवीपैट सहित किसी भी मतदान सामग्री को क्षतिग्रस्त नहीं करें, उसे छेड़छाड़ नहीं करें, ऐसा करने पर जेल हो सकती है। मतदान कत्र्तव्यों का निर्वाह करते हुए मतदान दल के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करें। ऐसा करने पर जेल हो सकती है। मतदान केन्द्र के अंदर और उसके चारों ओर कचरा नहीं फेंके, थूके नहीं, ऐसा करना अपराध है।

मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र में मतदाता द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें। मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केन्द्र में आग्नेयास्त्र लेकर नहीं आये। मतदान केन्द्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी।

मतदान के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र लेकर पहुंचे वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मिलेगी मतदान की सुविधा

झाबुआ । वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिये, केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र पास में होने से मतांकन की गारंटी नहीं है। मतदान केन्द्र में जाने पर पहला मतदान अधिकारी पीओ-वन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी मतदाता की पहचान करके पहचान अभिलेख के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि से करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी पीओ-टू जो अमिट स्याही का प्रभारी है, मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक दो पीओ- टू मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तीसरा मतदान अधिकारी पीओ- थ्री मतदाता को वोट डालने के लिए अनुमति देगा। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबाना होगा। लाल बत्ती चमकने के साथ- साथ एक लम्बी बीप सीटी जैसी आवाज के साथ मतदाता का सफल मतांकन सुनिश्चित हो जायेगा। वीवीपैट की खिड़की पर एक मत पर्ची सात सेकेंड के लिए दिखाई देगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह सही छपा है।  मतदान करने के लिए मतदाता को संबंधित मतदान केन्द्र में अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र अथवा आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची साथ में लेकर पहुंचना होगा। आयोग ने मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। तब मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा- पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन, मनरेगा जॉबकार्ड, जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, सांसदों- विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये शासकीय पहचान पत्र शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जायेगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पायेंगे।

’’मत प्रतिशत’’ मोबाइल एप से हर घंटे की जाएगी मतदान प्रतिशत की रिपोर्टिंग
         
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत मत प्रतिषत मोबाइल एप के माध्यम से मतदान दिवस को मतदान प्रतिषत की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि इस एप का उपयोग पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 एवं सेक्टर ऑफिसर द्वारा किया जायेगा। एप के उपयोग हेतु संबंधित को अपने एंड्राइड फोन के प्ले स्टोर में जाकर “मत प्रतिषत सुगम्य“ एप डाउनलोड करना होगा। समस्त संबंधित अधिकारी आज ही अपने एंड्रायड मोबाइल मे एप डाउनलोड करना सुनिष्चित करे। एप डाउनलोड हो जाने के पश्चात संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से लॉगिन किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री सक्सेना ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2018 में मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर होने वाले मतदान प्रतिशत की रिपोर्टिंग ’’मत प्रतिशत’’ मोबाइल एप से की जाएगी। मतदान प्रतिशत की जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह मत प्रतिशत मोबाईल एप तैयार किया गया है।

प्रत्येक घण्टे में दर्ज करनी होगी संख्यात्मक जानकारी
मतदान दिवस को संबंधित पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 अथवा सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक घंटे अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान करने वाले पुरुष एवं महिला मतदाता की संख्यात्मक जानकारी दर्ज कर भेजी जायेगी, जो भोपाल मुख्यालय स्थित सर्वर में एकत्रित होगी तथा जिसे प्रमुख स्थानों पर मतदान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।  सामान्य तौर पर मोबाईल एप ऑनलाईन मोड में कार्य करेगी। किन्तु इन्टरनेट नेटवर्क नहीं होने पर भी एसएमएस सर्विस के माध्यम से ऑफलाईन मोड में मोबाईल एप पर दर्ज डाटा भोपाल स्थित सर्वर में एकत्रित किया जा सकेगा। इस प्रकार सभी मतदान केन्द्रों से मतदान की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आमजन को समय-समय पर मतदान प्रतिशत से अवगत कराने में यह मोबाईल एप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आमजन 28 नवंबर 2018 को होने वाले मतदान के मत प्रतिषत की जानकारी सीईओ मध्यप्रदेष की वेबसाईट पर आसानी से देख सकेंगे।

निर्वाचन व्यय प्रेक्षण के तहत षराब, पैसा, गिफ्ट आदि के
बाटने की षिकायत पर तत्काल छापामार कार्यवाही की जायेगी
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि निर्वाचन व्यय प्रेक्षण के तहत रेस्टोरेंट, होटल, मदिरा दुकान, पेट्रोल पंप आदि मे यदि सामान पर्ची के आधार पर प्रदाय की जा रही है, तो उस पर आरपी एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी। षादी हाॅल, सामूहिक भवन, धर्मषाला, गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जायेगी ताकि कोई फेक एंट्री ना हो। षादी हाॅल, सामुहिक भवन की बुकिंग की जांच कराई जायेगी। किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी की बुकिंग तो नही है। सामूहिक भोज/लंच पर नजर रखी जायेगी। जो राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित तो नही है। अंतिम 72 घंटे मे कडी नजर रखी जायेगी। षराब, पैसा, गिफ्ट आदि के बाटने की षिकायत पर तत्काल छापामार कार्यवाही की जायेगी।

मोक पोल के समय पीठासीन अधिकारी रखंे सावधानी
       
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये मतदान 28 नवंबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। वास्तविक मतदान के 1 घंटे पूर्व अभ्यर्थियो द्वारा नियुक्त एजेंटो की उपस्थिति मे मोकपोल करवाया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने सभी पीठासीन अधिकारियो एवं संबंधित अधिकारियो को निर्देषित किया है कि मतदान केन्द्र पर माॅक पोल निर्धारित समय मे प्रारंभ किया जाना सुनिष्चित करे तथा मतदान प्रारंभ होने के समय के पहले मतदान हेतु मषीन तैयार करे। मोक पोल के पश्चात वीवीपैट से पर्चियो को निकालना सुनिष्चित करे तथा सीलिंग की कार्यवाही करे। मोक पोल के समय डाले गये मतो को ईवीएम से क्लीयर किया जाना सुनिष्चित करे तत्पष्चात सीलिंग की कार्यवाही करे एवं मतदान निर्धारित समय प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करवाये।

जिले मे सभी मतदान केंद्रो पर क्यूलेस व्यवस्था हेतु टोकन दिये जायेंगे-कलेक्टर
        
jhabua news
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार षत प्रतिषत मतदान सुनिष्चित करने के लिये लोकतंत्र के महापर्व मतदान दिवस दिनांक 28 नवंबर 2018 को आवष्यक समस्त कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिये जिले मे मतदाताओ को विषेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किये गये है। मतदान केंद्रो पर निःषक्त/अषक्त मतदाताओ को मतदान केंद्र पर लाने ले जाने हेतु आवागमन व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर छोटे बच्चो के खेलने, गर्भवती/धात्री माताओ के बैठने, पेयजल व्यवस्था, षौचालय की व्यवस्था की गई है। दिनांक 28 नवंबर 2018 को मतदान केंद्र पर क्यूलेस व्यवस्था बनाये रखने हेतु टोकन पीले एवं गुलाबी रंग के, कोटवारो के माध्यम से महिला एवं पुरूषो को क्रमबद्ध तरीके से प्रदाय किये जायेंगे। मतदान केंद्रो पर स्थानीय स्तर पर खटिया, कुर्सी, दरी इत्यादि की व्यवस्था मतदाताओ के बैठने के लिये की जायेगी। जहां बैठकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केन्द्र मे मतदाता क¨ बुलाने पर मतदान कर सकेंगे।

विधानसभा क्षेत्र पेटलावद के मतदान केंद्र क्रमांक 109 को 110 एवं 110 को 109 पढा जाये
      
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये मतदान केंद्रो की सूची मे विधानसभा क्षेत्र पेटलावद की सूची मे लिपिकीय त्रुटि के कारण सूची मे मतदान कंेद्र क्रमांक 109 के स्थान पर 110 एवं 110 के स्थान पर 109 लिखा गया था। त्रुटि सुधार करते हुए पुनरिक्षित सुसंगत सूची जारी की गई है, जिसमे विधानसभा क्षेत्र पेटलावद की सूची मे 109 के स्थान पर 110 तथा 110 के स्थान पर 109 पढा जावे।

कोई टिप्पणी नहीं: