नयी दिल्ली 29 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-2019 में 25 वर्ष और इससे अधिक उम्र के छात्रों को शामिल होने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को, हालाँकि यह स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन उम्र सीमा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के आदेश की वैधता पर उसके अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति बोबडे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “हम याचिकाएं मंजूर करते हैं।” संबंधित फॉर्म भरने की अंतिम तिथि शुक्रवार 30 नवंबर तक है। ऐसी स्थिति में शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को आवेदन की अंतिम तिथि एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया।
गुरुवार, 29 नवंबर 2018
25 वर्ष से अधिक के छात्र भी दे सकेंगे नीट-2019
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