भाकपा प्रत्याशी ने व्यक्त किया आभार
सीहोर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधानसभा सीहोर के प्रत्याशी माखन सिंह सोलंकी ने लोकतंत्र के जनपर्व में हिस्सा लेकर मतदान करने वाले नागरिकों और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है।
खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुआ यात्रियों का जत्था
सीहोर। खाटू श्याम महिला मंडल की श्रद्धालु महिलाओं का जत्था श्री खाटू श्याम बाबा के दरबार के दर्शन के लिए स्टेशन से यात्रा प्रभारी ममता गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को रवाना हुआ। यात्रा में शामिल श्रद्धालु तीर्थयात्रियों का भूपेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ढोल ढमाको के साथ नागरिकों ने पुष्प माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिकगण मौजूद थे।
विश्व एड्स दिवस आज मनेगा
एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। विश्व एड्स दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य एचआईवी रोग से ग्रसित को सहायता प्रदान करना और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ग्रसित व्यक्ति को इलाज कराने हेतु प्रेरित किया जाना है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है, उसका नाम एचआईवी है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे-धीरे कम करता है और जब यह क्षमता क्षीण हो जाती है तो शरीर में विभिन्न रोगों के लक्षण प्राप्त होने लगते है।
रोग फैलने के कारण
असुरक्षित यौन सम्पर्क करने से किसी एचआईवी ग्रसित व्यक्ति से सम्पर्क में आने वाले दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को एचआईवी वायरस फैलने का खतरा होता है। अधिक जानकारी के अनुसार एचआईवी एड्स फैलने का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन सम्पर्क है। संक्रमित रक्त से या कोई व्यक्ति बीमार या दुर्घटनाग्रस्त है और इलाज के दौरान उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच करना चाहिए। यदि एचआईवी संक्रमित रक्त उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसे एचआईवी एड्स का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित सुई व सीरिंज से यदि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई तो अन्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उसे भी एचआईवी संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को डिस्पोजेबल सुई व सीरिंज का ही उपयोग किया जाना चाहिए। एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु में भी एचआईवी संक्रमण का खतरा रहता है।
एड्स के रोकथाम व उपाय
असुरक्षित यौन सम्पर्क से बचें। यौन सम्पर्क से पूर्व निरोध का इस्तेमाल अवश्य करें। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी सम्पूर्ण जांच अवश्य कराएं। हमेशा डिस्पोजेबल सुई एवं सीरिंज का उपयोग करें। शासन द्वारा एचआईवी परामर्श एवं जांच केन्द्रों पर एचआईवी ग्रसित व्यक्ति उचित सलाह एवं जांच करवाएं। गर्भवती महिलाओं, टीबी के रोगियों, यौन रोगियों एवं जनसामान्य को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सेवा उपलब्ध कराई जाएं। जिला अस्पतालों में चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कुछ सामुदायिक केन्द्रो में एकीकृत जांच परामर्श केन्द्र संचालित हैं, उन केन्द्रों पर सम्पर्क कर सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव एवं एड्स पीडि़तों के उपचार हेतु एआरटी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर ग्रसित व्यक्ति निःशुल्क औषधी एवं उपचार करवा सकता है।
जनजागरूकता लाना आवश्यक
आमजन में एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता लाना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं, टीबी के मरीजों की एचआईवी जांच अवश्य करवाना चाहिए। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को छूने से, उनके साथ रहने से, साथ खाना खाने से, मच्छर काटने से, छींकने या खांसने से संक्रमण नही फैलता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। एड्स से ग्रसित व्यक्ति एआरटी इलाज के सहारे लम्बे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है।
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 3 दिसम्बर को मनाया जायेगा
देश के वीर सैनिकों को सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये जिले में 3 दिसम्बर 2018 को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री वी.के.चतुर्वेदी ने बताया कि 3 दिसबंर को टी.एल. बैठक के पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाएगा। कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े, कर्नल श्री यशवंत कुमार सिंह शौर्य चक्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भोपाल एवं हवलदार के.एम.शर्मा कल्याण संयोजक द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनायें।
जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 15 दिसंबर
नवोदय विद्यालय श्यामपुर में प्रवेश परीक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इच्छुक छात्र 23 से 15 दिसंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि सत्र 2018-19 में कक्षा 5 वीं के वही छात्र आवेदन के पात्र होंगे जो सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् हैं। अभ्यर्थी जिस नवोदय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसे उसी जनपद के सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय के सत्र 2018-19 के कक्षा 5 वीं का छात्र होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 मई 2016 से 30 अप्रैल 2010 के मध्य होना आवश्यक है। प्रवेश के लिए परीक्षा 6 अपैल 2019 को आयोजित होगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया जिला जेल में वीडियो कांफे्रसिंग कक्ष का उद्घाटन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषभ कुमार सिंघई द्वारा जिला जेल सीहोर के वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया तथा उद्घाटन पश्चात जिला जेल से जिला न्यायालय के कम्प्यूटर कक्ष में एवं स्वयं के न्यायालय कक्ष से सीधे वीडियो कांफ्रेंस कर उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग का ट्रायल किया गया कि किस प्रकार जेल से सीधे न्यायालय तक वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों से सीधे सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में श्री एस.के. नागोत्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जेल उप अधीक्षक श्री पन्नालाल प्रजापति एवं सहायक जेल अधीक्षक श्री संतोष गौर एवं अन्य जेल कर्मचारिगण भी उपस्थित थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जेल निरीक्षण कर बंदियों के बैरक एवं रसोई घर का मुआयना किया गया एवं महिला बंदियों एवं उनके साथ रहे बच्चों से भी बातचीत कर एवं उनकी समस्याओं को सुना जाकर समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने हेतु एवं इसी प्रकार जेल की साफ सफाई निरंतर बनाये रखे जाने हेतु जेल उप अधीक्षक को निर्देशित किया गया तथा जेल बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण का कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रति माह आयोजित होने वाले शिविरों की श्रृंखला में लघु विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन भी जिला जेल सीहोर में किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियों को प्लीबारगिंनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई तथा जेल उपाधीक्षक को कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें बंदियों हेतु कृषि संबंधी वर्कशॉप आयोजित कर बंदियों का कृषि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश दिय गये।
जिला रोजगार कार्यालय के दो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी
कलेक्टर ने कर्मचारियों की अनाधिकृत अनिपस्थिति पर की कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित दो कर्मचारियों की आगामी दो वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कर दिया है। कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा 19 नवंबर को कलेक्टर परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक ग्रेड-3 श्री राजू राठौर एवं श्री कैलाश पुरोहित अपने कर्तव्य से अपुपस्थित पाये गये। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पर उक्त दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्राप्त उत्तर पर जिला रोजगार अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया। जिला रोजगार अधिकारी के अभिमत के अनुसार श्री राजू राठौर एवं श्री कैलाश पुरोहित को रोजगार अधिकारी द्वारा 19 नवंबर को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देशित किया गया था। उक्त दोनों कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर किये जाने के भी निर्देश दिये थे। किंतु उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा उक्त उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना प्रमाणित पाये जाने एवं निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति भी प्रमाणित होने से उक्त कृत्य के लिये दोनों कर्मचारियों को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम के अन्तर्गत आगामी दो वर्ष के लिये वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये गये।
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