विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 19 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 19 नवंबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 19 नवंबर

मेडीकल बोर्ड परीक्षण में अनफिट पाए गए 47 के खिलाफ अनिवार्य सेवा, समाप्ति की कार्यवाही क्रियान्वित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि ऐसे 83 कर्मचारी जिनकी ड्यूटी निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित कराने हेतु लगाई गई थी और उनके द्वारा अस्वस्थतायुक्त मेडीकल प्रमाण पत्र जमा कराया गया है। ऐसे सभी 83 कर्मचारियों, अधिकारियों का जिला प्रशासन द्वारा पुनः मेडीकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया है। परीक्षण में 47 अनफिट पाए गए अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रचलित है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो शासकीय सेवा करने लायक नही है उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्यवाही निर्वाचन अवधि के दौरान ही पूर्ण कर ली जाएगी। गंभीर रूप से अस्वस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कार्यो से मुक्त रखने हेतु चिकित्सीय आधार पर आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। उन सभी का पुनः सिविल सर्जन एवं उनके सहयोगियों के द्वारा जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। विकासखण्डवार अनफिट पाए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है। बासौदा में छह, ग्यारसपुर में तीन, कुरवाई में चार, लटेरी में सात, नटेरन में पांच, सिरोंज मंे चार तथा विदिशा विकासखण्ड के कुल 18 अधिकारी, कर्मचारी शामिल है।

वोटर स्लिप का वितरण आज से

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिले की पंाचो विधानसभाओं के सभी नौ लाख 66 हजार 924 मतदाताआंे को बीएलओ के माध्यम से वोटर स्लिप का वितरण कार्य 20 नवम्बर से घर-घर सम्पर्क कर किया जाएगा। 

मतदानकर्मियों के लिए द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शुरू

vidisha news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन मंे जिले की पांचो विधानसभाओं में मतदान प्रक्रिया को सम्पादित कराने हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारी एक दो, तीन के लिए द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आज सोमवार से विधानसभा स्तर पर शुरू हुआ है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु लगाई गई है उसी विधानसभा क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दल के अधिकारी एवं कर्मी शामिल होकर प्रशिक्षित हो रहे है। मतदान दल के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा ने आज एसएटीआई के डिग्री काॅलेज के कक्षो में आयोजित हुए प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियांे को सम्बोधित किया। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी मतदान दल के अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना रहें। जहां कही उनसे कार्य करने में असमर्थता परलिक्षित हो रही है उसका निदान प्राप्त कर प्रशिक्षण हाल छोडे।  प्रशिक्षणार्थियों को ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट के माध्यम से कराए जाने वाले मतदान केन्द्र हेतु मशीनो के सुव्यवस्थित कनेक्शन, मतदान प्रक्रिया की बारिकीयों से मास्टर टेªनर्सो द्वारा अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में मतदान केन्द्रों पर किन बातो का विशेष ध्यान रखें की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि माॅकपोल के उपरांत ही मतदान प्रक्रिया नियत समय पर प्रारंभ करानी है। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने मतदानकर्मियों से कहा है कि निर्वाचन सामग्री प्राप्ति के उपरांत बरती जाने वाली सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निर्वाचन सामग्री के मिलान हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र का बारीकी से अध्ययन करने पर बल दिया। इसी प्रकार का प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर एसएटीआई के पाॅलिटेक्निक के कक्षो में शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों हेतु आयोजित किया गया था।  इसी प्रकार बासौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों हेतु एलबीएस काॅलेज बासौदा, कुरवाई हेतु उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल में, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के मतदानकर्मियों हेतु स्थानीय पाॅलिटेक्नि काॅलेज के कक्षो में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। विधानसभावार आयोजित उक्त द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 22 नवम्बर को सम्पन्न होगा।  

डाकमत पत्र 

प्रशिक्षण स्थलों पर मतदानकर्मियों के लिए डाकमत पत्र से मतदान करने की व्यवस्था की। तमाम फेसिलिटेशन के प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। विदिशा के मतदानकर्मियों हेतु डाकमत पत्र जनपद सीईओ श्रीमती वंदना शर्मा ने जारी किए। उन्होंने स्वंय भी डाकमत पत्र से मतदान किया है। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नटेरन के जनपद सीईओ श्री शंकर पांसे ने बताया कि डाकमत पत्र से मतदान कराने हेतु सभी प्रशिक्षणार्थियों को फार्म-13ए प्रदाय किए गए है उनके द्वारा अभ्यर्थियों के चिन्हों के सामने बने बाक्स में राईट अथवा क्रास चिन्ह लगाकर अपने डाकमत पत्र के कार्य को किया गया है। डाकमत पत्र और  फार्म 13 को एक बडे लिफाफे में रखकर शील्ड बाक्स में मतदानकर्मियों के द्वारा स्वंय अपने हाथो से डाला गया है। डाकमत पत्र प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि लगातार 22 नवम्बर तक आयोजित होने वाले द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में मतदानकर्मी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपना मत डाकमत पत्र के माध्यम से दे सकते है। हर रोज जनप्रतिनिधियों के सामने डाकमत पत्र बाक्स को शील्ड किया जाएगा और शाम को जनप्रतिनिधियों के सामने ही खोला जाएगा ताकि पांचो विधानसभाओं के डाकमत पत्रों की शार्टिग कार्य किया जा सकें। 

स्वास्थ्य परीक्षण 

प्रशिक्षण स्थलों पर मतदानकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था कलेक्टर श्री केव्ही सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। एसएटीआई के पाॅलिटेक्निक कक्षो में शमशाबाद विधानसभा के मतदानकर्मियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का डाक्टर केबी शर्मा के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें मुख्य रूप से रक्तचाप, शुगर एवं सामान्य परीक्षण शामिल है। 

चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम ंिसंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अवधि के दौरान मीडिया कव्हरेज हेतु जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए बताया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आयोग द्वारा जारी किए गए है तदानुसार चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टीव्ही तथा अन्य यंत्रो पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया गया है इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना अथवा दोनो दिए जा सकेंगे।  आयोग नेे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टीव्ही चैनलो द्वारा प्रसारित किए जाने वाले पैनल परिचर्चाओं, वाद विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही है। निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टीव्ही आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है। आयोग ने इस बात को पुनः दोहराया है कि टीव्ही, रेडियो चैनल एवं केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओं में शामिल पैनलिस्ट, भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नहीें करेगे, जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहित, पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है। आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल आफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियां दें। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने निर्देश दिए है कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रेस को उम्मीदवार, राजनैतिक दल के विरूद्व असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रेस को किसी उम्मीदवार, राजनैतिक दल की छवि निर्माण के लिए किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रलोभन स्वीकार नही करना चाहिए। उसे किसी उम्मीदवार, राजनैतिक दल अथवा उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा लिया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार, राजनैतिक दल के प्रति समर्थन जुटाने में लिप्त होंगे। प्रेस को किसी राजनैतिक दल, सत्ताधारी दल के बारे में कोई ऐसा विज्ञापन स्वीकार, प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी अदायगी सरकारी खजाने से हो। प्रेस को निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफीसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, आदेशो का पालन करना चाहिए। 

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