27 एवं 28 नवम्बर को बिना पूर्व प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापनों
का प्रिन्ट मीडिया मेें नही हो सकेगा प्रकाशन
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशानुसार प्रिन्ट मीडिया में 27 एवं 28 नवम्बर को किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन का प्रकाशन बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के पूर्व प्रमाणन के नही हो सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के समस्त राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों से तथा प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग के जारी उक्त आदेश, प्रावधानो से अवगत होकर दिशा निर्देशों का पालन करे। जिला स्तरीय एमसीएमसी से राजनैतिक विज्ञापन खासकर प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर उसमें संबंधित आवेदक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारियां अंकित कर प्रकाशन संबंधी जानकारी दो सीडी और लिप्यांतरण की दो प्रतियां तथा सीडी निर्माण कार्य की लागत देयक साथ में संलग्न करना होगा।
मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की सौ मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कार्डलेस फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तथा अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी बूथ नहीं बना सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि 28 नवम्बर को निर्वाचन सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्र की सौ मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेस फोन का उपयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकरी पर लागू नहीं होगा लेकिन इन अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा। मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के दो सौ मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों से दो सौ मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज एवं दो कुर्सियां दी जाएगी और उसके साथ एक छत्री या त्रिपाल का टुकडा ही लगाया जा सकेगा, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति धूप, वर्षा से अपनी रक्षा कर सकेंगे। ऐसे बूथ के साथ कन्नात नहीं लगाई जाएगी। ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यह गैर सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के अनुदेशानुसार ही मुद्रित की जाएगी, जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनीतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। यह बात उसकी बांयी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी। बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेगा अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथो पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगे या मतदाताओं को स्वंय उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं डालंेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र, अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंन्ट, कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान ऐजेन्ट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा।
ड्यूटीरत कर्मचारी 24 तक डाकमत पत्र जारी करा लें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु ड्यूटीरत सभी कर्मचारी 24 नवम्बर तक फार्म 12 के माध्यम से डाकमत पत्र अनिवार्यतः जारी करा लें। उन्होंने संबंधितों से कहा है कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से समयावधि का ध्यान रखते हुए करें। कलेक्टर श्री सिंह ने ड्यूटीरत कर्मचारियों से कहा है कि डाकमत पत्र को समयावधि में जमा कराएं।
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