विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 26 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 26 नवंबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 26 नवंबर

कलेक्टर ने होटल और धर्मशालाओं का औचक निरीक्षण किया

vidisha map
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम ंिसंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार जिले में चुनावी प्रचार-प्रसार के मद्देनजर सभा, जुलूसों सहित अन्य पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध लगाए जाने के फलस्वरूप आज शाम साढे सात बजे जिला मुख्यालय की होटलों और धर्मशालाओं का औचक निरीक्षण किया।  कलेक्टर श्री सिंह ने होटल संचालकों से कहा कि उनके यहां रूकने वाले हर व्यक्ति की जानकारी नजदीक के थाने में देना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों परलिक्षित होती  है तो अविलम्ब अवगत कराएं। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अस्थाना भी साथ मौजूद थे। 

निर्वाचन सामग्री का वितरण आज

विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं में 28 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया सम्पादित होगी। इसके लिए विधानसभावार नियुक्त किए गए निर्वाचनकर्मियों के लिए निर्वाचन संबंधी सामग्री का वितरण 27 नवम्बर की प्रातः सात बजे से विधानसभावार नियत स्थलों पर किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 148 शमशाबाद के मतदान दलों को निर्वाचन संबंधी सामग्री का वितरण एसएटीआई डिग्री काॅलेज विदिशा के प्रागंण में किया जाएगा। जबकि 145 बासौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों के लिए एसजीएस काॅलेज गंजबासौदा में तथा 146 कुरवाई के मतदान दलों हेतु शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कुरवाई में तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज के मतदान दलों को निर्वाचन संबंधी सामग्री का वितरण कार्य पाॅलिटेक्कि काॅलेज सिरोंज के प्रागंण से किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने मतदान दलों को निर्वाचन संबंधी सामग्री शीघ्र प्राप्त हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध विधानसभावार सुनिश्चित कराए है ताकि अल्पअवधि मतदान दलों का सामग्री प्राप्त हो जाए। उन्होंने मतदान दलों के सदस्यों से कहा है कि निर्वाचन संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो इसके लिए पूर्ण सतर्कता और सावधानी बरते। उन्होंने प्राप्त निर्वाचन सामग्री के मिलान हेतु  उपलब्ध कराई जाने वाली सूची के अनुसार मिलान कर, क्रास चेकिंग करने के उपरांत संबंधित वाहन से मतदान केन्द्र की ओर रवाना हो। 

डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बालहठ जिद की अपने अभिभावकांे से मतदान हेतु

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नवाचार के तहत बालहठ जिद कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा अपने अभिभावकों को पत्र लेखन के माध्यम से मतदान में सहभागिता की सहमति लिखित में ली गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के 1722 शासकीय, अशासकीय, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के एक लाख 57 हजार 329 विद्यार्थियों के द्वारा बालहठ जिद है, मतदान की कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है।

दो सौ मीटर के दायरे के बाहर स्थापित होगे उम्मीदवार के निर्वाचन बूथ
रिटर्निंग आफीसर को सूचना देना जरूरी, स्थानीय निकायों से भी लेनी होगी भूमि के उपयोग की अनुमति
विधानसभा निर्वाचन के तहत मतदान के दिन मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवार अपने ऐजेन्टों और कार्यकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी के बाहर मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए एक छतरी अथवा त्रिपाल के नीचे केवल एक मेज तथा दो कुर्सी रख सकते हैं ताकि वे अपना सिर धूप या वर्षा से बचा सकें। ऐसी मेच के आसपास भीड़ इकटठीं नहीं होगी। आयोग ने मतदान के दिन कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर उम्मीदवारों के निर्वाचन बूथो की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैै। इन दिश निर्देशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर की भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति मंे भी ऐसे परिसरों से दो सौ मीटर की दूरी पर मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐेसे बूथों पर केवल दो कुर्सियांे और एक मेच ही रखी जाएगी। ऐसे बूथों पर कनात नहीं लगाई जा सकेगी। केवल धूप या वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या त्रिपाल का टुकडा लगाया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि गैर सरकारी मतदाता पहचान पर्चियां बांटने के लिए ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में रिटर्निंग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी जहां बूथ स्थापित करवाए जाने है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन बूथ स्थापित करवाने से पहले उम्मीदवार को स्थानीय कानून के अधीन भूमि के उपयोग के लिए सरकारी प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदांें, शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी करनी होगी। उम्मीदवारें द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां भी केवल आयोग के आदेशानुसार ही मुद्रित कराई जाएगी। जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ इकट्ठी होने की अनुमति नहीं होने दी जाएगी। ना ही ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी जो पहले ही मतदान कर चुका हो। आयोग ने यह भी कहा है कि बूथों पर बैठे व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेंगें मतदाताओं को स्वंय उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार रूकावट भी निर्वाचन बूथों में बैठे कार्यकर्ता नहीं डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन निर्देशों का उल्लघंन अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा और ऐेसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के विरूद्व कानून के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा बूथों को हटा दिया जाएगा। आयोग ने चुनावी व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि वे आयोग के निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करने में असफल रहते हैं तो इनके खिलाफ भी दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही का भागी भी बनना होगा।

मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकाने बंद रहेगी

विधानसभा निर्वाचन 28 नवम्बर को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम ंिसंह ने 26 नवम्बर की सांय पांच बजे से मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवसों के लिए शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के परिपालन में आबकारी विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई है। अतः सोमवार की सायं पांच बजे से बुधवार 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक जिले में संचालित सभी देशी विदेशी मदिरा दुकानो से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब और ऐसे अन्य क्षेत्र जिन प्रतिष्ठानों में मदिरा बेचने एवं परोसने का कार्य किया जाता है उन क्षेत्रों में भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने एवं परोसने की अनुमति नही होगी। उक्त अवधि में उत्पादन इकाईयों में भी निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। 

चुनावी शोरगुल प्रतिबंधित, केवल घर-घर जाकर दी जा सकेगी दस्तक

विधानसभा निर्वाचन का चुनावी शोरगुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात सोमवार 26 नवम्बर की शाम पांच बजे से आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थीगण या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए ना तो जुलूस एवं आमसभाएं आयोजित कर सकेंगें और ना ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटो के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। 

बल्क में एसएमएस भेजने पर रोक
निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व यानि 26 नवम्बर की शाम पांच बजे से मोबाइल पर थोक में भेजे जाने वाले राजनैतिक एसएमएस और वायस मैसेज सोशल मीडिया पोस्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

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