विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 04 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 4 दिसंबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 04 दिसंबर

हड्डी जोडरोग एंव कैंसर उपचार षिविर 9दिसम्बर को

विदिशा।सेवाभारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में 9दिसम्बर को सुबह 11 बजे से हड्डी एंव जोड रोग से पीड.ीत मरीजों के उपचार के लिये षिविर आयोजित किया गया हैं। इस षिविर मे भोपाल के चिकित्सा विषेषज्ञ डाॅ, विषाल बंसल दृारा किया जायेगा एंव कैंसर रोग से पीड.ीत मरीजों की जांच एंव चिकित्सा परामर्ष जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर भोपाल के डाॅ महेन्द्र पाल सिंग दृारा की जायेगी। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने इस  षिविर का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन 9 दिसम्बर रविवार को सुबह 10बजे से 11 बजे तक सेवा भारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में करा सकते हैं। विदिषा से बाहर के मरीज अपना पंजीयन मोबाइ्रल नं.9827720892 पर करा सकते हैं। 

मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे

vidisha news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल मेें अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमंें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगें। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते है, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी मंे हो या सादे वस्त्रों में, सामान्यतः नियमानुसार काउंटिग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी में नही आतें। वे काउंटिग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा मंे होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नही दिया जा सकेगा। आयोग ने उक्त ब्यौरे के अनुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से विनियमित करने कहा है। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

मतगणना की शुरूआत डाकमतों की गिनती से होगी
आधा घंटे बाद शुरू की जा सकेग ईव्हीएम के मतों की गणना
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत 11 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की शुरूआत प्रातः आठ बजे डाकमत पत्रों की गणना से होगी। लेकिन इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन में डाले मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईव्हीएम के मतोें की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जा सकेगा। हालांकि आयोग ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि ईव्हीएम के आखिरी दौर के पहले वाले दौर (पेनल्टीमेट राउण्ड) के मतोंे की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना का काम खत्म हो जाने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। भारत निर्वाचन आयेाग ने इस बार डाकमत पत्रों की गणना के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा दो गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायकों को नियुक्त करने की मंजूरी भी प्रदान की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना राउण्डवार सम्पन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक प्रत्येक दौर में मतगणना की रेण्डम जांच करेंगें इसके अलावा आयोग के रिकार्ड के लिए मतगणना कक्षों की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जायेगी। मतगणना के पूर्व गणना पर्यवेक्षक इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन के केयरिंग केश के नम्बर तथा मशीन पर अंकित नंबर का मिलान करेंगे और मशीन अभ्यर्थी के एजेन्ट को भी दिखाएंगे। साथ ही ईव्हीएम में लगी सील भी अभ्यर्थियों के एजेन्ट्स को दिखाई जाएगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर डाले गए मतों की संख्या ज्ञात की जाएगी। इसका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा मतलेखा में दर्ज मतों की संख्या से किया जाएगा। मिलान नहीं होने पर जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। इस स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के आदेश के बाद ही आगे की मतगणना होगी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रेक्षक के काउंटर सिग्नेचर के बाद ही रिटर्निंग अधिकारी राउण्डवार परिणामों की घोषणा करेंगे। 

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में तीन दिन पूर्व करें आवेदन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मतगणना में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14 मतगणना टेबिल पर होगी तथा प्रत्येक टेबिल के लिए एक मतगणना अभिकर्ता उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग तथा दो सहायक रिटर्निंग आफिसर की टेबिल पर मतगणना के अवलोकन के लिए भी एक-एक मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतः अधिकतम 17 मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकेगी। डाकमत पत्रों की गिनती संबंधित सहायक रिटर्निंग आफीसर की टेबिल पर की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उम्मीदवार को ऐसे मतगणना अभिकर्ता की फोटो सहित सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिन पहले शाम पांच बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पास जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगें कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मतगणना हाॅल में प्रवेश के पूर्व मतगणना अभिकर्ता की जांच की जाएगी। गणना केन्द्रों में मतदान अभिकर्ता को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 

नेशनल लोक अदालत आठ दिसम्बर को, खण्डपीठो का गठन

आठ दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायिक प्रकरण, आपराधिक, सिविल, श्रम, मोटर दुर्घटना, कुटुम्ब, न्यायालय के लंबित प्रीलिटिगेशन के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही प्रीलिटिगेशन के रूप में सभी बैंकों के प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा। लोक अदालत में नगरपालिका से संबंधित प्रकरण रखे जाएंगे एवं विद्युत के साथ-साथ संपत्ति एवं जल कर प्रकरणों में भी छूट प्रदान की जाएगी। लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील न्यायालय स्तर पर खण्ड पीठो का गठन किया गया है लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के रूप में बैंकों के प्रकरण एवं नगरपालिका के मामले रखे जा रहे है। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छह माह चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छह माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी। 

 प्रथम चरण का मतगणना प्रशिक्षण आज

मतगणनाकर्मियों के लिए प्रथम चरण का मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच दिसम्बर बुधवार को आयोजित किया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा के मतदान केन्द्रों की मतगणना कार्य को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु मतगणनाकर्मियों के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण बुधवार को आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण एसएटीआई इंजीनियरिंग काॅलेज के कक्षों में दो पालियों में आयोजित किया गया है। प्रथम पाली प्रातः 11 बजे से एक बजे तक और द्वितीय पाली का प्रशिक्षण दोपहर दो बजे से सायं चार बजे तक आयोजित किया गया है।  अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा ने बताया कि मतगणना कार्य के लिए संलग्न किए गए गणनाकर्मियों को प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु सूचनाएं पहले ही संप्रेषित की जा चुकी है। प्रत्येक विधानसभा के लिए हरेक कक्ष में क्रमशः 14-14 टेबिलों पर मतगणना कार्य किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा मतगणना के संबंध में जारी दिशा निर्देशो की भी जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी जाएगी। मतगणना कक्ष में क्या कार्य करें, क्या ना करें, इसके अलावा क्या-क्या सावधानियां बरते की जानकारी पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से दी जाएगी।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस हेतु राशि संग्रह में विदिशा संभाग में प्रथम 

सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन जिले में सात दिसम्बर तक किया जाएगा। उक्त सप्ताह में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी एवं एनसीसी कैडेट ने विभिन्न स्थलों एवं शासकीय कार्यालयों में पहुंचकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ध्वज बेच लगाकर सैनिकों के कल्याण हेतु राशि संग्रहित कर रहे है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तहत जिले को पांच लाख 29 हजार रूपए संग्रहित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था अब तक जिले में लक्ष्य से अधिक 26 हजार रूपए से अधिक की राशि संग्रहित की जा चुकी है जो भोपाल संभाग के जिलों में सर्वाधिक है।  कलेक्टर श्री सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जो बेच लगाए जाते है उनमें अधिक से अधिक संग्रह पेटी में राशि का सहयोग करेें। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जो जवान देश की रक्षा, राज्य की सुरक्षा की कार्यवाही के अंतर्गत सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं में कर्तव्य पालन के समय वीरगति को प्राप्त हो जाते है ऐसे सैनिको को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश की जनता का अपने सैनिको के प्रति एकजुट प्रकट करने के लिए देश भर में प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आमजनों में टोकन, कार ध्वज वितरित कर धन एकत्रित किया जाता है यह धन शहीदो के आश्रित परिजनों के उपयोग में लाया जाता है। कलेक्टेªट परिसर में झंडा दिवस पर राशि देने वालो के लिए सूचनायुक्त फ्लैक्स भी चस्पा कराया गया है जिसमें आमजनों से आग्रह किया गया है कि वे आईडीबीआई टीटी नगर ब्रांच भोपाल के खाता क्रमांक 0030104000284455 आईएफएससी कोड आईबीकेएल 0000030 में सीधे जमा कर सकते है। झंडा दिवस पर दी जाने वाली राशि आयकर मुक्त होगी। इच्छुक व्यक्ति चाहे तो भोपाल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय  जो बाण गंगा चैराहे पर स्थित है में उपस्थित होकर दान राशि चैक डीडी के जरिये भी जमा कर सकते है। 

मतगणना के दिशा निर्देशों से अवगत हुए

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मतगणना के संबंध में जारी अद्यतन दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है। आयोग के श्री निखिल कुमार और श्री सुदीप जैन के द्वारा मतगणना के संबंध में विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उनकी शंकाओ का समाधान किया। विदिशा कलेक्टेªट के व्हीसी कक्ष में इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अस्थाना के अलावा सभी पांचो विधानसभाओं के रिटर्निंग आफीसर एवं मतगणना के उपरांत सीलिंग कार्य को सम्पादित करने वाले प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा स्ट्रांगरूम के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।

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