भाजपा को रथ यात्रा की इजाजत नहीं, खंडपीठ ने पलटा एकल पीठ का फैसला - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 21 दिसंबर 2018

भाजपा को रथ यात्रा की इजाजत नहीं, खंडपीठ ने पलटा एकल पीठ का फैसला

calcutta-hc-quashes-single-bench-order-allowing-bjp-s-rath-yatra
कोलकाता, 21 दिसंबर, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रथ यात्रा पर शुक्रवार को रोक लगा दी और राज्य की एजेंसियों की सूचना को ध्यान में रखने हुए इस मामले पर नये सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया।  खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ के समक्ष पेश किये गए ताजा 36 खुफिया सूचनाओं के बारे में विचार करने की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता कहा कि एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से सील बंद लिफाफे में पेश की गई खुफिया सूचनाओं पर गौर नहीं किया था और इसे खोले बिना ही वापस लौटा दिया था। उन्होंने कहा कि 31 जिलों के पुलिस और पांच आयुक्तों की खुफिया सूचनाओं को एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें और कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रो़डशो करने की इजाजत दी गई, तो साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।  उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को 28 दिसंबर से 31 तक आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। भाजपा की ‘रथ यात्रा’ शुरू में सात दिसंबर से प्रस्तावित थी लेकिन राज्य सरकार ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया था। 

कोई टिप्पणी नहीं: