प्रयागराज, 17 दिसंबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज कुम्भ मेला के लिए भूमि आबंटन में अनियमितता के आरोप को गंभीरता से लेते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण से भूमि आबंटन के संबंध में प्रावधानों को प्रस्तुत करने को सोमवार को कहा। न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने भूमि आबंटन नीति तलब की क्योंकि मेला प्राधिकरण पर मेला क्षेत्र में भूमि आबंटन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने बुलंदशहर की सत्य ओम सिद्धाश्रम समिति द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी सोसाइटी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उसने कुम्भ मेला में जमीन आबंटित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन मेला प्राधिकरण उसे जमीन उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस पर अदालत ने मेला प्राधिकरण को कुम्भ मेला की जमीन के संबंध में प्रावधान या नीति प्रस्तुत करने को कहा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की।
सोमवार, 17 दिसंबर 2018
कुम्भ मेला के लिए भूमि आबंटन नीति तलब
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