वराणसी : पत्रकार की गृहस्थी लुटने वालों को न्यायालय ने किया तलब - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 15 दिसंबर 2018

वराणसी : पत्रकार की गृहस्थी लुटने वालों को न्यायालय ने किया तलब

न्यायालय के निर्देश पर दर्ज रपट में पुलिस ने लाखों लेकर लगाई थी एफआर न्याय मिलने तक करुंगी संघर्ष: रश्मि गांधी 
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ज्ञानपुर/भदोही। पत्रकार सुरेश गांधी की पत्नी रश्मि गांधी की याचिका पर न्यायालय ने अभियुक्तगण विनोद गुप्ता व सुमित गुप्ता को तलब किया है। आरोप है कि पिछले 16 सालों से किराएं मकान में रह रहे पत्रकार पर साजिश के तहत मकान मालिक ने पहले झूठी रपट लिखाई, बाद में परिवार की नामौजुदगी में कमरे का ताला तोड़कर सामान सहित लाखों रुपये नगदी व जेवर उठा ले गए। इस मामले में मकान मालिक की झूठी रपट दर्ज करने वाली पुलिस ने जब पत्रकार की रपट दर्ज नहीं की तो पत्नी ने न्यायालय में 156/3 के तहत न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने रपट दर्ज किया, लेकिन खुद साजिश में शामिल होने की वजह से पत्रकार एवं उनक पत्नी समेत गवाहों के बयान लिए बगैर ही आरोपी मकान मालिक से लाखों रुपये की सुविधा शुल्क लेकर मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले में कार्रवाई न होने पर पत्रकार की पत्नी ने कोर्ट से सारा वृतांत बताते हुए पुनः परिवारवाद पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्री डीएन सरस्वती ने अभियुक्तगणों को तलब किया है। मुकदमें की पैरवी सीनियर अधिवक्ता तेजबहादुर यादव ने की। एडवोकेट श्री यादव ने बताया कि पत्रकार सुरेश गांधी एवं उनकी पत्नी की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की उत्पीड़नात्मक कार्यवाईयों के साथ साथ मकान मालिक द्वारा उनकी नामौजूदगी में सोलह साल से कमाई की गयी गृहस्थी व विवाह में मिले सामानों व जेवर लुटे जाने की बात कही गयी थी। याचिका में कहा गया है कि पुलिस एवं जिला प्रशासन  ने फर्जी तरीके से उन तीन मामलो को आधार बनाकर गुण्डा एक्ट एवं जिला बदर की कार्यवाही की, जो न्यायालय से दोषमुक्त है या पुलिस ने खुद फाइनल रिपोर्ट लगायी है। कार्यवाही के दौरान ही जब गांधी जिले से बाहर थे उसी समय पुलिस ने मकान मालिक की फर्जी रिपोर्ट दर्ज की बल्कि उनके कमरे का ताला तुड़वाकर 25 लाख से भी अधिक का घरेलू सामान लूटवा दिया। इसके अलावा मकान मालिक द्वारा दर्ज करायी गयी फर्जी रिपोर्ट व जिला बदर की कार्यवाही का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के बावजूद भी गांधी को पकड़कर पुलिस ने न सिर्फ मारापीट बल्कि एक और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दी। 

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