नयी दिल्ली, 18 दिसम्बर, वाहन मालिकों को अब जेब में लाइसेंस लेकर चलना जरूरी नहीं होगा और मोबाइल एप एम-परिवहन पर अपलोड किये गये ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि इस संबंध में मानक अनुपालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गयी है जिससे वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, फिटनेस एवं परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मोबाइल पर प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
मंगलवार, 18 दिसंबर 2018
मोबाइल एप पर लाइसेंस मान्य
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