बेगूसराय(बिहार), चार दिसंबर, बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई के छापे के दौरान अपने आवास पर भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका को यहां एक अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात त्रिवेदी ने वर्मा के वकील सत्य नारायण महतो की तरफ से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले में जिले के मझौल उप-मंडल में 20 नवंबर को आत्मसमर्पण के बाद से ही वर्मा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अगस्त में चेरिया बरियारपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था।
बुधवार, 5 दिसंबर 2018
बिहार : अदालत ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज की
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