विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 22 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 22 दिसंबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 22 दिसंबर

पीड़ितों को समय पर मदद मिलें-प्रभारी कलेक्टर श्री वर्मा
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
vidisha news
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आज प्रभारी कलेक्टर श्री एचपी वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अपर कलेक्टर के चेम्बर में हुई उक्त बैठक में बासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन के अलावा विशेष लोक अभियोजक के उप संचालक, जन जातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक, अजाक थाना के प्रभारी तथा समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।  प्रभारी कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिन प्रकरणांे में संबंधित वर्गाे के पीड़ितों को शासन के मापदण्ड अनुसार मदद मुहैया कराई जानी है उन्हें समय पर मिलें। जाति प्रमाण पत्र के अभाव मंें प्रकरण को लंबित ना रखें। उन्होंने समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिए जाने वाला भोजन प्रतिपूर्ति राशि में असमानता होने पर अजाक के नियमों से अवगत कराने के निर्देश दिए तथा शासन के मापदण्ड अनुसार एकरूपता सुनिश्चित की जाए। ज्ञातव्य हो कि भोजन प्रतिपूर्ति पुर्नवास के तहत अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों को कुल तीन सौ रूपए अर्थात प्रत्येक को सौ-सौ रूपए के मान से राशि दी गई जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक पीड़ित व्यक्ति को भोजन प्रतिपूर्ति की राशि पचास रूपए दी गई है। इसी प्रकार मजदूरी की प्रतिपूर्ति के मामले में एकरूपता नही होने पर उन्होंने नियमो के अनुसार कार्यवाही करने की हिदायत उनके द्वारा दी गई है। ज्ञातव्य हो कि मजदूरी की प्रतिपूर्ति पुर्नवास के तहत अनुसूचित जाति के तीन प्रकरणों में आठ सौ रूपए जबकि जनजाति के एक प्रकरण में दो सौ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। उपरोक्त कार्यवाहियां पुलिस विभाग के माध्यम से सम्पादित की गई है भोजन एवं मजदूरी की प्रतिपूर्ति राशि में दोनो वर्गो के लिए एक समानता हो का विशेष ध्यान रखने के निर्देश उन्होंने दिए है। बासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन ने कहा कि पीड़ितों के प्रति हम मानवीय संवेदना का परिचय देकर उन्हें शासन के दिशा निर्देशानुसार जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है का उन्हें तत्काल लाभ मिलें ताकि पीड़ित व्यक्ति और अधिक अनावश्यक रूप से परेशान ना हों। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र के अभाव में दी जाने वाली सहायता राशि के मापदण्डों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने बैठक मंे बताया कि एक अक्टूबर से 22 दिसम्बर तक अनुसूचित जाति के कुल 26 प्रकरणों में तथा जनजाति के दो प्रकरणों में राहत राशि पीड़ितों को मापदण्डों के अनुसार प्रदाय की गई है जबकि आकस्मिकता योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता, भरण पोषण व्यय, आहार व्यय एवं मजदूरी के संबंध में बताया गया कि अनुसूचित जाति के तीन प्रकरणों में कुल एक हजार तीन सौ तीस रूपए की तथा अनुसूचित जनजाति के एक प्रकरण में 340 रूपए की आर्थिक सहायता योजना के तहत पीड़ित को मुहैया कराई गई है जिसमें क्रमशः यात्रा भत्ता, मजदूरी, भोजन की प्रतिपूर्ति राशि शामिल है।  विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सितम्बर माह में नौ प्रकरणों के संबंध में 13 गवाहों को 520 रूपए आहार भत्ता तथा 1480 यात्रा भत्ता प्रदाय किया गया है। अक्टूबर माह में उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरंक रही जबकि नवम्बर माह में दस प्रकरणों में 13 गवाहों को आहार भत्ता 520 तथा यात्रा भत्ता 3080 रूपए प्रदाय किया गया है।  विशेष लोक अभियोजक उप संचालक के द्वारा सितम्बर अक्टूबर एवं नवम्बर माह में न्यायालयीन कार्यवाही के माध्यम से दर्ज प्रकरणों में हुई सजा, बरी, राजीनामा के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।  

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन 24 को

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर को विदिशा जिला मुख्यालय पर जालोरी गार्डन में दोपहर 12.30 बजे से आयोजित किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नुजहत बकई बानो ने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्वेश्य से शुक्रवार को शेरपुरा में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उक्त प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य समारोह कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए 24 दिसम्बर की प्रातःसाढे़ दस बजे से उपभोक्ता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है उक्त रैली बड़जात्या स्कूल से प्रारंभ होकर विदिशा नगर के रेल्वे स्टेशन कांच मंदिर से होती हुई तिलक चैक पर सम्पन्न होगी। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में  स्वास्थ्य, लीड़ बैंक, ऊर्जा विभाग, नापतौल, वेयर हाउसिंग, एलपीजी डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उपभोक्तागण ठगी से कैसे बचें पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की जाए। 

ग्रामों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

ग्रामीणजनों को उनके मौलिक अधिकारों और कानून जानकारी देने के उद्वेश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन सतत जारी है। जिला न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम हांसुआ, खरबई और बरखेडाकछवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री डीपीएस गौर ने ग्रामीणजनों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष से पूर्व शादी करने पर कानून जुर्म है और ऐसे प्रकरणों में संबंधितों के साथ-साथ उन्हें प्रेरित करने के वालो के खिलाफ भी कानूनी प्रावधानों के तहत सजा होती है। अपर जिला न्यायाधीश श्री गौर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक अदालत योजना और मीडिएशन मध्यस्थता योजना के बारे में भी ग्रामीणजनों को सहज सरल भाषा में जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश श्री शाहबुद्दीन हाशमी ने पाक्सों अधिनियम के बारे मंें तथा शिक्ष के मूल अधिकार और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में जानकारी दी। न्यायिक मजिस्टेªट श्री पंकज सविता ने सूचना का अधिकार व संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में तथा न्यायिक मजिस्टेªट श्री राहुल यादव ने प्रदत्त मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रकाश डाला। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीसउद्दीन अब्बासी ने विधिक सहायता योजना के माध्यम से मध्यस्थता योजना, लोक अदालत योजना के संबंध में अवगत कराया। विधिक साक्षरता शिविर आयोजन स्थलों पर पैनल अधिवक्ता श्री मदन किशोर शर्मा ने निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में लगभग 70 अधिवक्ताओं का पैनल है जो प्राधिकरण में आने वाले पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते है।

आयोजन स्थल का जायजा लेंगे आज

विदिशा जिले में 64वीं राष्ट्रीय शालेय ताईक्वांडो प्रतियोगिता दोनो वर्ग बालक और बालिका की दो जनवरी से आयोजित होने वाली है प्रतियोगिता के मद्देनजर की जाने वाली व्यवस्थाओं खासकर आयोजन स्थल के प्रबंधों का जायजा प्रभारी कलेक्टर श्री एचपी वर्मा द्वारा रविवार की प्रातः 11.30 बजे लिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि आयोजन स्थल आशीष मंगल वाटिका में संबंधित विभागों के अधिकारियों को समुचित जानकारियों सहित उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।

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