दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने से उच्च न्यायालय का इनकार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

मंगलवार, 8 जनवरी 2019

दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने से उच्च न्यायालय का इनकार

hc-refuses-to-stop-online-medicine-sell
नयी दिल्ली, आठ जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आनलाइफ फार्मेसी द्वारा दवाओं तथा नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन को हटाने से इनकार कर दिया।  न्यायालय ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं।  मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा, ‘‘सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने है, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं।’’  केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक आनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। दवाओं की आनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं। 

कोई टिप्पणी नहीं: