लोकसभा ने आर्थिक रूप से कमजोरों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक किया पारित - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

मंगलवार, 8 जनवरी 2019

लोकसभा ने आर्थिक रूप से कमजोरों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक किया पारित

lok-sabha-passes-bill-for-financially-weaker-sections-reservation
नयी दिल्ली, 08 जनवरी, लोकसभा ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया, संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 323 मत पड़े, जबकि तीन सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। चर्चा के जवाब से असंतुष्ट अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इस विधेयक के जरिये संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद में संशोधन किये गये। इसके कानून बनने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत तक आरक्षण मिल सकेगा। यह आरक्षण मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगा और इसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी। इस संविधान संशोधन के जरिये सरकार को “आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी नागरिक” को आरक्षण देने का अधिकार मिल जायेगा। “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” की परिभाषा तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया गया है जो अधिसूचना के जरिये समय-समय पर इसमें बदलाव कर सकती है। इसका आधार पारिवारिक आमदनी तथा अन्य आर्थिक मानक होंगे। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी के अलावा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी, चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो या न हो। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ ही नौकरियों में सिर्फ आरंभिक नियुक्ति में ही सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण मान्य होगा। 

विभिन्न संशोधनों पर मतदान से पहले चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदस्यों की इस आशंका को निर्मूल करार दिया कि यह संशोधन विधेयक कानून में परिवर्तित होने के बाद जब न्यायिक समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष जायेगा, तो नहीं टिक पायेगा। उन्होंने कहा कि पहले जब भी इस तरह के प्रयास किये गये, तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं किये गये थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। श्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति और नीयत अच्छी है, इसलिए इसमें संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन सहित विभिन्न आयोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के प्रस्ताव किये थे और पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने साफ नीति और नीयत से इसे सदन के समक्ष पेश किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संविधान संशोधन विधेयक के कानून में परिवर्तित होने के बाद से सामान्य वर्ग के लाखों करोडों परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने रोजगार से संबंधित एक सदस्य के सवालों का जवाब देते हुए आंकड़ों के हवाले से कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से लोगों को 10 लाख रुपये का ऋण दिया है। इनमें से चार करोड़ लोगों ने पहली बार इस ऋण योजना का लाभ उठाया, जिससे कम से कम परिवार के एक दो सदस्यों को रोजगार भी मिला है।

कोई टिप्पणी नहीं: