मुंबई, 05 जनवरी, बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के गबन के आरोपी विजय माल्या को शनिवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब मुंबई की धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएल) की विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा‘आर्थिक अपराधी’घोषित कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपए के कर्जदार माल्या की अब संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के समक्ष माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका दायर की थी । अदालत के इस निर्णय के बाद माल्या का नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत पहले भगोड़े आर्थिक अपराधी के रुप में दर्ज हो गया । माल्या के खिलाफ अब नये आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई होगी। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था । माल्या पर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपए का आरोप है और वह भारत में वाछित है । गौरतलब है कि पिछले साल 10 दिसंबर को लंदन की वेस्टमिनिस्टर अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण पर भारत के पक्ष में फैसला दिया था और उसे भारत भेजने की इजाजत दे दी थी।
शनिवार, 5 जनवरी 2019
माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, अब संपत्ति जब्त हो सकेगी
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