मधुबनी : श्रम अधिकार दिवस के रूप में ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 4 जनवरी 2019

मधुबनी : श्रम अधिकार दिवस के रूप में ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

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मधुबनी 04,जनवरी,19 : श्री शीर्षत कपिल अषोक,जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय वाटसन उच्च विद्यालय स्थित एकलव्य हाॅल में श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित श्रम अधिकार दिवस के रूप में एक दिवसीय ग्रामीण प्रषिक्षण षिविर का उदघाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सहायक समाहत्र्ता,मधुबनी(प्रषिक्षु),श्री कुमार गौरव,सहायक श्रमायुक्त,दरभंगा, श्री नीरज नयन, श्रम अधीक्षक,मधुबनी, श्री कुमार आलोक रंजन, श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी, श्री अषोक कुमार समेत ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में अन्य लोगों ने भाग लिया। प्रषिक्षण षिविर में जिले के सभी पंचायतों से एक-एक श्रमिकों का चयन कर विभागीय योजनाओं यथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं षिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं,बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम,बाल श्रमिकों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948, बाल एवं किषोर श्रम(प्रति0 एवं उ0) अधिनियम 1986, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 इत्यादि की जानकारी दी गयी।  जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु निर्माण श्रमिकों को बोर्ड में निबंधन कराना आवष्यक है। निबंधित निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 4.00 लाख, स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में  1.00 लाख, पुत्री के विवाह हेतु 50 हजार, भवन मरम्मति हेतु 20 हजार, औजार क्रय हेतु 15 हजार, चिकित्सा सहायता प्रतिवर्ष 3 हजार, मातृत्व लाभ 10 हजार इत्यादि का अनुदान दिया जाता है। इस हेतु विभाग सभी निर्माण कार्यो(सरकारी एवं निजी) के कुल लागत का 1 प्रतिषत श्रम उपकर के रूप में संग्रह करती है। ससमय उपकर जमा नहीं करने पर ब्याज के साथ वसूल करने का भी प्रावधान है। उन्होंने सभी उपस्थित श्रमिकों से विभागीय द्वारा चलाये जा रहे सभी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा गया।

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