नयी दिल्ली, 08 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने श्री वर्मा को सीबीआई निदेशक का कार्य पुन: सौंपने का आदेश दिया। पीठ ने हालांकि श्री वर्मा को फिलहाल नीतिगत फैसलों से दूर रहने का आदेश दिया। पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश ने फैसला लिखा था, लेकिन आज अवकाश पर रहने के कारण पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति कौल ने कोर्ट नं एक के बजाय 12 में फैसला पढ़कर सुनाया।
मंगलवार, 8 जनवरी 2019
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त
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