जबलपुर, 20 मार्च, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जी पी गुप्ता की एकलपीठ ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले के इस मामले में भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगा दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान श्री पात्रा ने 27 अक्टूबर को भोपाल के एमपी नगर स्थित प्लॉट नम्बर 1 में पत्रकार वार्ता की थी। पत्रकार वार्ता के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन श्री पात्रा ने निर्धारित समय से पहले साढ़े 12 बजे ही पत्रकार वार्ता शुरू कर दी थी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन अधिकारी एल एल अहिरवार ने उनके खिलाफ एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण को खारिज किये जाने का आवेदन अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण में आरोप तय कर दिये थे। न्यायालय ने श्री पात्रा की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गयी थी कि भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज अपराधिक प्रकरण को खारिज किया जाये। याचिका पर आज सुनवाई के बाद एकलपीठ ने भोपाल के सीजीएम कोर्ट में चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किये है।
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव तथा अधिवक्ता नम्रता अग्रवाल ने पैरवी की।
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