नयी दिल्ली 19 मार्च, आयकर विभाग के जांच निदेशालय ने आम चुनाव में अघोषित धनराशि के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से टॉल फ्री नंबर 1800117574 जारी किया है जिस पर इस तरह के लेनदेन के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी करने वालों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) दिल्ली ने चुनाव आयोग की सलाह पर यह टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है। पूरे देश में 25 कंट्रोल रूम भी स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। ये नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र के आयकर के प्रमुख निदेशक से सलाह मशविरा कर प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल या सर्वे के लिए वांरट प्राप्त करेंगे। आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के कारण कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक राशि या एक किलोग्राम सर्राफा लेकर नहीं चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति लेकर चलता है तो उसे नकद या सर्राफा के बारे में साक्ष्य लेकर चलना होगा। साक्ष्य पुख्ता नहीं पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आयकर विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही जिला निर्चावन अधिकारी को खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की राशि निकासी करने वालों के बारे में जानकारी जुटाकर कंट्रोल रूम को देनी हाेगी। इसके बाद आयकर विभाग इसकी जांच पड़ताल कर सकता है।
बुधवार, 20 मार्च 2019
चुनाव में 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर आयकर विभाग की नजर
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