झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 21 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 21 मार्च 2019

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 21 मार्च

देश की संस्कृति बचाने एवं आजादी दिलवाने में आर्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा -ः डीपीए अध्यक्ष यषवंत भंडारी
तीन दिवसीय विष्व शांति कल्याण महायज्ञ एवं रजत जयंती समारोह के समापन पर संतों का किया गया सम्मान
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झाबुआ। आर्य समाज देष का महत्वपूर्ण समाज है, जिसने देष की संस्कृति को अक्षुण्य रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं देष की आजादी की लड़ाई में आर्य समाज के संतों एवं मनीषियों की भूमिका भी अग्रणीय रहीं है। स्वामी रामकृष्ण परम् हंस एवं विवेकानंदजी जैसे महान संतों के कारण आज आर्य समाज पूरे विष्व में अपनी धर्म पताका लहरा रहा है। उक्त उद्गार महर्षि दयानंद सरस्वती निराश्रित बाल आश्रम अंतरवेलिया में तीन दिवसीय विष्व कल्याण शांति महायज्ञ एवं रजत जयंती समारोह के समापन अवसर पर 19 मार्च, मंगलवार को जिला दहेज सलाहकार बोर्ड (डीपीए) के अध्यक्ष यषवंत भंडारी ने व्यक्त किए। आपने कहा कि भारत संतों का देष है तथा आर्यों की भूमि है। यहां पर सदैव संतों को सम्मानीय एवं पूजनीय माना गया है। आज हमारे बीच सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द सेना के वीर सेनानी, तात्या टोपे के छटवें वषंज प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कर्म योगी मासिक के संपादक स्वामी सांख्यायनंदजी महाराज उपस्थित है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र एवं धर्म के प्रति समर्पित कर जन-जीवन में एक नई धर्म चेतना एवं राष्ट्र भक्ति का संचार करने का कार्य निरंतर कर रहे है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा मनस्वी, यषस्वी एवं तेजस्वी महापुरूष हमारे बीच विराजमान है। हम सभी आपके दर्षन एवं सम्मान कर आनंद से अभिभूत है। इस अवसर पर विषेष अतिथि के रूप में उज्जैन से पधारे राष्ट्रीय षिक्षक संचेतना के अध्यक्ष डाॅ. प्रभु चैधरी, जिला पंचायत सदस्य मेगजी अमलियार, आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट झाबुआ के संस्थापक अध्यक्ष राजेष नागर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्य समाज के जिला प्रभारी भीमसिंह आर्य ने की।

सुश्री वंदना वैदिक एवं हेमेन्द्र नागर को दी भावांजलि
आयोजन के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा वीरांगना स्व. सुश्री वंदना वैदिक के द्वितीय बलिदान दिवस एवं स्व. हेमेन्द्र नागर के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पण कर अतिथियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पश्चात् दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध संत स्वामी साख्यायनंदजी महाराज का पुष्पमालाओं से सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। साथ ही मध्य भारत आर्य सभा के प्रचारक विनोद आर्य शास्त्री एवं पं. दिलीप आर्य का भी आयोजन में विषिष्ट सेवाएं देने पर सम्मान हुआ। पूज्य स्वामीजी की पावन निश्रा में यह तीन दिवसीय रजत जयंती समारोह संपन्न हुआ। जिसमें स्वामीजी ने भक्ति सत्संग के अंतर्गत प्रवचन दिए। साथ ही विनोद आर्य एवं दिलीप आचार्य द्वारा प्रतिदिन सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। तीन दिवसीय आयोजन के सूत्रधार पं. आर्येन्द्रकुमार वैदिक, दीपक वैदिक एवं विद्या भारती थे।

परमार्थ के कार्य सदैव करते रहे
अपने सम्मान एवं अभिनदंन के प्रति उत्तर में पूज्य स्वामीजी महराज ने कहा कि हमने तो हमारा पूरा जीवन धर्म एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। आपको भी परमार्थ के कार्य में सदैव अग्रणी होना चाहिए। आपने सूर्य एवं चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दोनो निरंतर लायमान रहकर इस सृष्टि का संचालन करते है, परन्तु अपनी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं रखते है। इसी तरह हमे भी अपने जीवन में पीड़ितों एवं असहायों की सेवा कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

क्षेत्रीय विधायक भी पहुचंे
इस अवसर पर उज्जैन से आए डाॅ. प्रभु चैधरी एवं जिला पंचायत सदस्य मेगजी अमलियार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समापन समारोह के अंत में झाबुआ विधायक जीएस डामोर एवं युवा नेता कल्याणसिंह डामोर द्वारा भी आयोजनस्थल पर पधाकर संतों से आषीर्वाद प्रदान किया। साथ ही आश्रम से जुड़ी समस्याओ का लोकसभा चुनाव के पश्चात् निराकरण करने का आष्वासन दिया।

यज्ञ की पूणाहूर्ति एवं भोजन (प्रसादी) का हुआ आयोजन
आयोजन के तृतीय दिवस सुबह 8.30 बजे विष्व कल्याण हेतु शांति महायज्ञ का आयोजन पं. विष्वामित्रजी, वैद्य धर्मवीर शास्त्री, काषीराम आर्य आदि के सानिध्य में संपन्न हुआ। दोपहर 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहूति हुई। दोपहर 2 बजे से पं. वनवासी विकास विद्या समिति की ओर से सभी के लिए भोजन (प्रसादी) का आयोजन रखा गया। अंत में सभी के प्रति आभार पं. आर्येन्द्रकुमार वैदिक ने माना।

राधा-कृष्ण संग महिलाओं ने खेली ब्रज की होली,  ‘‘आओ खेले फाग कान्हा संग ....’’ प्रतियोगिता में अलग-अलग महिला समूहों में दी अपनी शानदार प्रस्तुतियां
विजेता समूहों को किया गया पुरस्कृत
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झाबुआ। संकल्प ग्रुप एवं संस्कार भारती शाखा झाबुआ द्वारा फाग उत्सव के उपलक्ष में 19 मार्च, मंगलवार को दोपहर 2 बजे से स्थानीय दत्त काॅलोनी स्थित दत्त मंदिर पर होली गीत (फाग गीत) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय ‘‘आओ खेले फाग कान्हा संग’’ रखा गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 समूहों ने हिस्सा लिया और होली तथा फाग के गीत के साथ नृत्य भी प्रस्तुत कर समां बांध दिया। सोनी समाज की महिलाओं ने राधा-कृष्ण संग बृज की होली खेलकर सभी को मनमोहित कर दिया। प्रतियोगिता बाद विजेता समूहो को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का संचालन संकल्प ग्रुप संयोजक एवं संस्कार भारती अध्यक्ष श्रीमती भारती सोनी ने किया। प्रतियोगिता में 16 समूहों में माहेष्वरी ग्रुप, यमुना मंडल, रितु सोडानी ग्रुप, मातंगी महिला मंडल, संस्कार महिला मंडल, सोनी समाज, उमापित महादेव मंडल, ब्राहा्रण समाज, महाराष्ट्रीय समाज, नवदुर्गा मंडल, मिलता-जुलता गु्रप, मेघनगर के गणेष महिला भजन मंडली आदि ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में गणेष वंदना परमेष्वरी देवी सोनी द्वारा प्रस्तुत की गई। बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। जिसमें बारी-बारी से समूहों में महिलाओं ने होली एवं फाग के गीत प्रस्तुत किए।

गुलाल के साथ पुष्पों की वर्षा की
सोनी समाज की महिलाओ द्वारा समधुर फाग गीत प्रस्तुत करते हुए उस पर राधा बनी रेखा माहेष्वरी एवं कृष्णा बनी वीणा माहेष्वरी के साथ जमकर नृत्य किया। इस दौरान सभी पर गुलाल और फूलों से वर्षा भी की गई। पूरा माहौल कृष्णमय एवं भक्तिमय हो गया। इस नृत्य को काफी सराहना मिली। बाद मेघनगर के गणेष महिला भजन मंडली द्वारा समुधर भजन प्रस्तुत किया।

विजेताओं को प्रदान किए गए पुरस्कार
यह प्रतियोगिता दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चली। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में शहर के सभी समाजो की महिलाओं ने सहभागिता की। तबला वादन में सहयोग संतोष यावले ने प्रदान किया। निर्णायक के रूप में श्रीमती किरण शर्मा, सुश्री किर्ती देवल एवं परमेष्वरी देवी सोनी उपस्थित थी। अतिथि के रूप में मीनाक्षी भट्ट मौजूद रहीं। प्रतियोगिता बाद विजेता टीम विदित संस्कार समूह को प्रथम 1100 रू. रोटरी क्लब के पब्लिक इमेज चेयरमेन उमंग सक्सेना की ओर से, द्वितीय पार्वती कोरी महिला मंडल को 700 रू. एवं तृतीय ब्राम्हण समाज महिला मंडल को 500 रू. का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के अंत में पधारे सभीजनों के प्रति आभार प्रतियोगिता आयोजन श्रीमती भारती सोनी ने माना।

होलिया में उड़े रे गुलाल .... महीना फागुन का ....,केशव नगर की महिलाओं ने मनाया फाग उत्सव

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झाबुआ। शहर के बाबेल कंपाउंड में श्रीमती पूनम राणावात के निवास पर केषव नगर की महिलाओं ने 19 मार्च, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से फाग उत्सव मनाया। इस उपलक्ष में सभी ने भजन-किर्तन कर एक-दूसरे को सूखे रंग लगाकर धुलेंडी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। श्रीमती प्रीती गोड़ ने बताया कि केषव नगर की महिलाओं द्वारा प्रत्येक महीने में ग्यारस पर दो बार उत्सव किए जाते है। धुलेंडी पर्व को लेकर महिलाओं ने फाग उत्सव मनाया। सभी महिलाएं बाबेल कपाउंड में श्रीमती राणावत के निवास पर एकत्रित हुई। बाद समूह में तबले और ढोलक के साथ फाग के गीतों में ‘‘रंग बरसे भीगे राधा के रसिया रंग बरसे ...., मधुरी-मधुरी वृंद्वावन में बाजे बांसुरिया ...., होलियां में उड़े रे गुलाल ... महीना फागुन का ... जैसे समधुर भजनों की प्रस्तुति दी।

जल बचाने का दिया संदेष
बाद केषव नगर की महिलाओं में श्रीमती मंजु पुरोहित, प्रीती गोड़, अंजली बसेर, पूनम राणावत, रंजना जैन, आषा शर्मा, उमा ठाकुर, संतोष ठाकुर, पूजा मिश्रा, कमला पांडे, नीता डामोर, मीना चैहान, अनिता गुप्ता, राधा परमार, सुनिता जैन, सपना पडिहार, रूक्मणी बैरागी, शांति निनामा, लक्ष्मीदेवी जैन, महिमा राणावत, श्रीमती सोनी, मीना पालिवाल, नलिनी देराश्री, कमला पांडे, कमला परमार, रूचि जैन, पिंकी माहेष्वरी, हार्दिक जैन, विमलेष गुर्जर आदि द्वारा सूखे रंग-बिरंगे रंगों से होली खेलते हुए जल की बचत करने का भी सभी शहरवासियों को संदेष दिया गया। अंत में सभी ने एक-दूसरे को धुलेंडी पर्व की बधाई दी।

एसएसटी दल एवं फ्लाइंग स्काॅट द्वारा चैक पोस्ट पर वाहनो की तलाषी जारी
        
झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 की तिथियां घोषित होने के साथ ही एसएसटी दल एवं फ्लाइंग स्काॅट सक्रिय हो गये है। एसएसटी दल एवं फ्लाइंग स्काॅट द्वारा झाबुआ जिले की चैक पोस्ट से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की तलाषी ली जा रही हैं।

प्रत्याशी ने यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा की तो आधा खर्च निर्वाचन व्यय में जुडेगा
       
झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होगी। इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।

चुनाव मे लगे प्रचार-प्रसार के वाहनों में अनुमति पत्र चिपकाना होगा       
         
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेष लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यह देखने में आता है कि जो वाहन चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे हैं उनके कारण कभी-कभी टैªफिक अवरूद्ध हो जाता है। जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पडता है। इस व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निर्देष दिए कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की समाप्ति तक जो वाहन जिला झाबुआ में चुनाव प्रचार-प्रसार में उपयोग में लिए जाएं, उन्हें विहित प्राधिकारी (एडीएम/एसडीएम) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति पत्र दो भागों में होगा, जिसका एक भाग वाहन स्वामी को हमेषा वाहन के साथ रखना होगा एवं दूसरा भाग वाहन के विण्डो स्क्रीन पर चिपकाना होगा।

सी-विजिल एप से कर सकेंगे आमजन शिकायत

झाबुआ । आम नागरिक अब निर्वाचन के दरम्यान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप पर दर्ज करवा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की निगरानी के लिए इस एप को लाॅन्च किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता का उल्लंघन संबंधी फोटो/वीडियो भेजकर शिकायत कर सकेगा। इसमें पहचान भी गोपनीय रहेगी। यह एप केवल आचार संहिता अवधि तक ही सक्रिय रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने जिले के आमजनों से अपील की है कि आचार संहिता के दौरान इस तरह का प्रकरण पाए जाने पर बने इस एप पर अपनी शिकायत दर्ज जरूर करवाएं।

कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रहेगा प्रतिबंध

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध है इसका सख्ती से पालन करवाया जाऐगा।

संवैतनिक अवकाश की सुविधा
       
झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान के दिन 19 मई को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जावेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन दैनिक, आकस्मिक कर्मी है, को मतदान दिवस के लिये मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) को जुर्माने से दंडित किया जायेगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

निर्वाचन व्यय में नामांकन के पहले तैयार प्रचार सामग्री का खर्च भी जुडेगा
      
झाबुआ । लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी प्रचार सामग्री नामांकन की तिथि से पहले से तैयार करा लिये है उन्हें उसका खर्च भी निर्वाचन व्यय में जोडना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के निर्वाचन व्ययों के लेखों के संबंध में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रख-रखाव करते समय उन सभी खर्च के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसने पूर्व में सामग्री तैयार करने में व्यय की है तथा जिसका वास्तविक उपयोग वह नामांकन अवधि समाप्त होने पर करता है। उल्लेखनीय है कि आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ मामलों में नामांकन दाखिल करने से पहले ही भावी उम्मीदवार को पहले से तैयार की गई प्रचार सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के खर्चों के लेखे संबंधी प्रश्न भी उठाए गये हैं। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों से उन मदों पर उपगत व्यय इस बहाने हटा दिया कि केवल नामांकन दाखिल करने के दिन उपगत व्यय के लिए ही लेखा देना होता है।

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे । निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकत्र्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है ।  लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकत्र्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा । निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा । अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है । आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा फर्म को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा। लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है।

हवाई अड्डों पर भी रखी जायेगी नजर, जांच की पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में होगा

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन वाले राज्यों में चार्टर्ड विमानों, हेलीकॉप्टरों एवं वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से अनाधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं अथवा बड़ी मात्रा में नकदी एवं बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं । आयोग ने कहा कि मतदान वाले राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के समय हवाई अड्डे पर यात्रियों व सामानों की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए । आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) को निर्वाचन वाले राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को चार्टर विमान या हेलीकॉप्टर की यात्रा योजना के बारे में कम से कम आधे घंटे पहले सूचित करना होगा । निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में वाणिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और उतरने वाले सभी निजी विमानों या हेलीकॉप्टरों का एटीसी (विमान यातायात नियंत्रण) द्वारा रिकार्ड रखा जायेगा तथा इसकी सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी । आयोग के निर्देशों के मुताबिक निजी या चार्टर विमान अथवा कामर्शियल फ्लाईट या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के हाथ में ले जाये जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य या केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बिना किसी छूट के पूरी जांच करनी होगी । आयोग के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों को जांच में 10 लाख रूपये की नगदी अथवा एक किलो सोना या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी, हीरा जवाहरात पाये जाने पर आयकर विभाग को तुरंत सूचित करना होगा । सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इस तरह की बहुमूल्य धातु या नगदी की मुक्ति के पहले आयकर विभाग को निर्वाचन आयोग, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा । आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बल और आयकर विभाग को हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच, बहुमूल्य धातुओं या नकदी की खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में करना होगा ।

सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल पर कर सकते है ऑनलाइन आवेदन    
   
झाबुआ । लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकलवाने, हेलीपैड के लिये अनुमति लेने के लिये अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। सभी अनुमतियों के लिये अब आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों के लिये पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर 72 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। चुनाव को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये इस बार आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा। चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी। वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जायेगी। निर्वाचन कार्य के लिये निर्वाचन आयोग ने “सुगम, सुविधा एवं समाधान“ नामक तीन एप बनाये हैं, जिनसे उक्त सभी कार्य सम्पन्न किये जायेंगे। 

चुनाव के प्रत्येक पेम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक तथा प्रकाषक का नाम तथा पता अंकित होना अनिवार्य है-कलेक्टर      
        
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार के लिये अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा प्रिंट करवाये जाने वाले प्रत्येक पेम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक तथा प्रकाषक का नाम तथा पता अंकित होना अनिवार्य है तथा दस्तावेज के छापने के पष्चात यथोचित समय मे इसकी एक प्रति जिसमे प्रकाषक की पहचान की घोषणा हो। दस्तावेज की प्रतिलिपि के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह छापा हो, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी चुनावी पेम्पलेट या पोस्टर जिस पर मुद्रक एवं प्रकाषक का नाम नही हो, ना तो प्रकाषित कर सकता है, ना ही मुद्रण और प्रकाषन का कारण बन सकता है। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो यह दंडनीय होगा जो कि छः माह तक की जेल एवं 2500 रूपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

शासकीय आवास का बकाया संबंधी जानकारी देने अलग से नहीं देना होगा शपथ पत्र

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को आवास संबंधी देयताओं की जानकारी देने के लिए नामांकन पत्र के साथ अब अलग से शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में शपथ पत्र में दी जाने वाली जानकारी को फार्म-26 में ही समाहित कर दिया है। अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय आवास संबंधी देयताओं की जानकारी फार्म-26 के भाग-अ के बिन्दु क्रमांक-8 में दी जा सकेगी।

प्रत्याशियों को देना होगी सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी
     झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन में उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र भरते समय अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। उन्हें फार्म-26 भरना आवश्यक है।

उडन दस्ते, रिष्वत देने और लेने वालो दोनो के विरूद्ध मामले
दर्ज करने के संबंध मे स्थानीय भाषा मे उद्घोषणा करेंगे-कलेक्टर
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि प्रत्येक उडन दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार मे स्थानीय भाषा मे उद्घोषणा करेगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देष्य से नकद या वस्तु रूप मे कोई पारितोष देता है, या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा। उडन दस्ते, रिष्वत देने वालो और लेने वालो दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये है जो निर्वाचको को डराने और धमकाने मे लिप्त है। सभी नागरिको से एतदद्वारा अनुरोध किया गया है कि वे कोई रिष्वत लेने से परहेज करे और यदि कोई व्यक्ति कोई रिष्वत की पेषकष करता है या उसे रिष्वत और निर्वाचको को डराने/धमकाने के मामलो की जानकारी है तो उन्हे षिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 07392-244193 एवं 1950 पर सूचित करे।

चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के जरिये व¨ट डाल सकेंगे कर्मचारी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आय¨ग ने चुनाव डयूटी पर तैनात अमले क¨ मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। चुनाव डयूटी पर तैनात वे सभी ल¨ग ज¨ उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र/ईडीसी (इलेक्शन डयूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव डयूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता है त¨ उसे चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस सुविधा से वह चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेंगे जहाँ उन्हें डयूटी के लिये तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव डयूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता नहीं है त¨ उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदान दल¨ं में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर आॅफिसर, ज¨नल आॅफिसर, रिटर्निंग आॅफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आॅफिसर, डिप्टी इलेक्शन आॅफिसर, कंट्र¨ल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, ह¨मगार्ड, चुनाव डयूटी में संलग्न सभी वाहन¨ं के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र ह¨ंगे। यदि वे चुनाव डयूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं त¨ उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हे दिये जाने वाले प्रथम दौर के प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते है। साथ ही वे दिये गये निर्धारित प्रपत्र में वोटिंग कर उसे द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान बनाये गये सुविधा केन्द्र का उपयोग करते हुए अपना मत अंकित करते हुए संबंधित लिफाफे को रखे गये सुविधा बाक्स में डाल सकते है या इन्हे डाकघर के माध्यम से भी भेज सकते है। मतगणना के दिन तक प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र को गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

भगोरिया मे पारम्परिक परिधान में नुक्कड नाटक दलो ने प्रस्तुती दी,
ग््राामीणो ने ईवीएम मषीन का बटन दबाकर वोट डालने की प्रक्रिया समझी, ष्सेल्फी लेकर अपनी फोटो देख मुस्कुराये
jhabua news
झाबुआ । आगामी लोक सभा निर्वाचन 2019 में षतप्रतिषत मतदान हो इसलिये स्वीप गतिविधि अतर्गत झाबुआ जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो में लगने वाले भगोरिया हाट बाजारो में स्टाल लगाकर ईवीएम एवं वीवीपेट मषीन का प्रदर्षन कर मतदाताओ को वोट डालने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। भगोरिया हाट में पारम्परिक परिधान में सज धज कर आये ग्रामीणो ने झुले चकरी एवं कुल्फी का आन्नद लिया एवं भगोरिया में निर्वाचन कार्यालय द्वारा लगाये गये स्टाल पर जाकर ईवीएम मषीन का बटन दबाकर वोट डालने की प्रक्रिया समझी।  जिले में आज बुधवार को कल्याणपुरा, ढेकल, माछलिया, मदरानी, करवड, बोडायता, उमरकोट, कंजावानी एवं रोटला के भगोरिया में आये ग्रामीणो को बताया गया कि मतदान प्रकोष्ठ मे प्रवेश करते समय पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिए तैयार करेंगे। बैलेट यूनिट मे अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाना होगा। जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके नाम, चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाइट लाल जलेगी। प्रिंटर एक बैलेट पर्ची प्रिंट करेगा जिसमें पसंद के प्रत्याशी के सरल क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा। बैलेट पर्ची सात सेकण्ड के लिए दिखेगी उसके बाद कट कर प्रिंटर के ड्राप बाक्स मे गिर जाएगी और एक बीप की आवाज सुनाई देगी। प्रिंट पर्ची को ग्लास मे से देखा जा सकता है। बैलेट पर्ची नही दिखने एवं बीप की आवाज नही आने पर पीठासीन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वोटिंग मषीन पर ग्रामीणो ने ईव्हीएम मशीन में बटन दबाकर अपना वोट डाला एवं व्हीव्हीपीएटी मशीन से देखा कि उन्होने जिस प्रत्याशी को मत डाला है उसे ही उसका मत मिला है। भगोरिया हाट में नुक्कड नाटक दलो द्वारा पारमपरिक परिधान पहन कर नुक्कड नाटक के माध्यम से मतदान के महत्वपूर्ण को बताया गया। भगोरिया स्थल पर सेल्फी पांइट बनाया गया भगोरिया में आये ग्रामीणो ने सेल्फी खिचवाई और अपना फोटो देख कर आन्नद की अनुभूति की। भगोरिया स्थल पर मतदाता जाकरूकता संबंधी होर्डिग लगाकर मतदान के लिये प्रेरित किया गया।

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