जीवन की शाम होने से पहले प्रभू से मुलाकात कर लेनी चाहिए - संत रामा भाई
ग्राम निपानिया कला में हुआ सत्संग कार्यक्रम
सीहेार। ग्राम निपानिया कला में होली महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे संत रामा भाई ने साधक साधिकाओं को संबोधित किया। उन्होने कहा की कहा कि संसार में ईश्वर का भजन ही सार है मनुष्य को जो कुछ भी मिला है वहां सब छूट जाएगा । जीवनदाता हर क्षण हमारे साथ हैं बावजूद संसार की विशेषताओं के कारण जीव जन्मों-जन्मों से भटक रहा है यह शरीर नश्वर है अस्त-व्यस्त हो जाएगा । परम निश्चिंता पाने के लिए जीवन की शाम होने से पहले हमें प्रभु से मुलाकात कर लेना चाहिए। जीवन की शाम होने से पहले मुलाकात कर लेना चाहिए। सत्संग कायज़्क्रम में पहुंचे साधक साधिका को सद साहित्य का वितरण किया गया । भजन कीर्तन सत्संग के कार्यक्रम हुए । फलों के प्रसाद का वितरण किया गया । कार्यक्रम में मुख्य रूप से बद्री प्रसाद, गौरी शंकर, कांतिलाल हीरालाल रामगोपाल रामकिशन कैलाश नारायण संतोष यादव माही महावीर भाई संजय भाई वासु भाई सहित आष्टा भोपाल सीहोर कालापीपल बापचा धन सौदा मुस्कुरा और आसपास के ग्रामीण अंचलों के श्रद्धालु के मध्य आष्टा समिति के गोपाल विश्वकर्मा के द्वारा संत श्री का स्वागत कर सत्संग के लिए संत श्री को आमंत्रित किया । कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर दिए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर मध्यप्रदेश अपर मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य आधारभूत सुविधा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। दिव्यांगों के लिए सभी मतदान केन्द्र भू-तल पर स्थित होना चाहिए तथा उनमें आवश्यक मानक के रैम्प बने हों जिससे व्हील चेयर के संचालन में सुविधा हो। दिव्यांगों की मतदान केन्द्रवार पहचान एवं टैगिंग करली जाए जिससे मतदान के दिन उन्हें संबंधित मतदान केन्द्र में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दिव्यांगजनों के लिए संबंधित मतदान कर्मियों को उन्हें प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए। चिन्हित मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए परिवहन व्यवस्था भी की जाना चाहिए। निर्वाचन की प्रक्रिया में रचनात्मक एवं सहभागिता के लिए तथा Gender equality की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान ऐसा स्थापित किया जाए जिसे महिला कर्मियों द्वारा संचालित किया जाए लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दलों एवं कार्यों के लिए लगने वाली बसों/जीपों की आवश्यकता का आंकलन तत्काल कर लिया जाए और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक कार्यवाही भी कर ली जाए, ताकि समय पर बस एवं जीपे उपलब्ध हो सकें साथ ही रूट चार्ट भी तैयार कर लिया जाए। फोटो वोटर स्लिप मतदान तिथि के कम से कम 5 दिन पूर्व वितरण कर दिया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशानुसार वितरण के पश्चात शेष बची अवितरित फोटो स्लिप को संधारित करने की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग जनों की निर्वाचन में सहभागिता को और अधिक मजबूत करने के लिए आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत सुगम फोटो वोटर स्लिप जो ब्रेल रूप में होगी दृष्टि बाधित मतदाताओं को दी जाएगी। संस्सदीय निर्वाचन 2019 में एक वोटर गाइड प्रत्येक परिवार के मुखिया को दी जाएगी, जिसमें मतदान का समय व दिनांक, बी.एल.ओ.के संपर्क का विवरण महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर तथा मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर लगने वाले आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची तथा Dos & Don'ts दिया जाएगा। यह वोटर गाइड बी.एल.ओ के माध्यम से फोब्टो वोटर स्लिप के साथ बांटी जाएगी। आयोग द्वारा जागरुक नागरिकों के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए C-Vigil मोबाईल एप्प का निर्माण किया गया है, जिसके तहत जागरुक नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है, जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जा कसर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में एकीकृत आई.टी.एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। सुविधा एवं समाधान के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों द्वारा दिए जाएंगे जिन्हें समय सीमा में निराकृत किया जाएगा। अधिक जानकारी व अन्य नियमों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा 9 अगस्त 2019 को आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चत करें।
वित्तीय प्रबंधन हेतु संबंधितों को दिए दिशा निर्देश
राज्य शासन के आदेशानुसार अपर कर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत जमा पी.डी./के िडपाजिट/बैंक खाता खोले जाने की अनुमति समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की राशि रखी गई है। इन योजनाओं के संचालित नहीं रहने अथवा पूर्ण हो जाने के उपरांत शेष अव्ययित राशि राज्य की संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में समस्त जिला प्रमुख 25 मार्च 2019 तक पूर्ण कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
किराएदारों, घरेलू नौकरों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश
लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आतंकवादी एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के आने-जाने व प्रवास को नियंत्रित करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में सभी मकान मालिकों को उनके आवास में निवास करने वाले किराएदारों की जानकारी, नागरिकों के घर पर काम करने वाले घरेलू नौकरों की जानकारी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों तथा कारीगरों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से रायसेन अनुभाग में आने-जाने वाले व्यक्तियों के नियमन के लिए रायसेन अनुभाग के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट आदि के मालिकों को उनके प्रविष्ठान पर ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक रजिस्टर संधारित कर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता लिखने तथा उनके पहचान पत्र की छायाप्रति रखने के साथ ही इसकी जानकारी प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट तथा शेयर करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही
लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से आपत्ति जनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं ऑडियो मैसेज को पोस्ट करने तथा शेयर करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रकाशित, प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादविसं की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो तथा ऑडियो मैसेज को प्रकाशित, प्रसारित कर वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर दिए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर मध्यप्रदेश अपर मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य आधारभूत सुविधा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। दिव्यांगों के लिए सभी मतदान केन्द्र भू-तल पर स्थित होना चाहिए तथा उनमें आवश्यक मानक के रैम्प बने हों जिससे व्हील चेयर के संचालन में सुविधा हो। दिव्यांगों की मतदान केन्द्रवार पहचान एवं टैगिंग करली जाए जिससे मतदान के दिन उन्हें संबंधित मतदान केन्द्र में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दिव्यांगजनों के लिए संबंधित मतदान कर्मियों को उन्हें प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए। चिन्हित मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए परिवहन व्यवस्था भी की जाना चाहिए। निर्वाचन की प्रक्रिया में रचनात्मक एवं सहभागिता के लिए तथा Gender equality की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान ऐसा स्थापित किया जाए जिसे महिला कर्मियों द्वारा संचालित किया जाए लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान दलों एवं कार्यों के लिए लगने वाली बसों/जीपों की आवश्यकता का आंकलन तत्काल कर लिया जाए और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक कार्यवाही भी कर ली जाए, ताकि समय पर बस एवं जीपे उपलब्ध हो सकें साथ ही रूट चार्ट भी तैयार कर लिया जाए। फोटो वोटर स्लिप मतदान तिथि के कम से कम 5 दिन पूर्व वितरण कर दिया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशानुसार वितरण के पश्चात शेष बची अवितरित फोटो स्लिप को संधारित करने की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग जनों की निर्वाचन में सहभागिता को और अधिक मजबूत करने के लिए आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत सुगम फोटो वोटर स्लिप जो ब्रेल रूप में होगी दृष्टि बाधित मतदाताओं को दी जाएगी। संस्सदीय निर्वाचन 2019 में एक वोटर गाइड प्रत्येक परिवार के मुखिया को दी जाएगी, जिसमें मतदान का समय व दिनांक, बी.एल.ओ.के संपर्क का विवरण महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर तथा मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर लगने वाले आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची तथा Dos & Don'ts दिया जाएगा। यह वोटर गाइड बी.एल.ओ के माध्यम से फोब्टो वोटर स्लिप के साथ बांटी जाएगी। आयोग द्वारा जागरुक नागरिकों के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए C-Vigil मोबाईल एप्प का निर्माण किया गया है, जिसके तहत जागरुक नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है, जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जा कसर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में एकीकृत आई.टी.एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। सुविधा एवं समाधान के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों द्वारा दिए जाएंगे जिन्हें समय सीमा में निराकृत किया जाएगा। अधिक जानकारी व अन्य नियमों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा 9 अगस्त 2019 को आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चत करें।
वित्तीय प्रबंधन हेतु संबंधितों को दिए दिशा निर्देश
राज्य शासन के आदेशानुसार अपर कर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत जमा पी.डी./के िडपाजिट/बैंक खाता खोले जाने की अनुमति समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की राशि रखी गई है। इन योजनाओं के संचालित नहीं रहने अथवा पूर्ण हो जाने के उपरांत शेष अव्ययित राशि राज्य की संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में समस्त जिला प्रमुख 25 मार्च 2019 तक पूर्ण कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
किराएदारों, घरेलू नौकरों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश
लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आतंकवादी एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के आने-जाने व प्रवास को नियंत्रित करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में सभी मकान मालिकों को उनके आवास में निवास करने वाले किराएदारों की जानकारी, नागरिकों के घर पर काम करने वाले घरेलू नौकरों की जानकारी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों तथा कारीगरों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से रायसेन अनुभाग में आने-जाने वाले व्यक्तियों के नियमन के लिए रायसेन अनुभाग के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट आदि के मालिकों को उनके प्रविष्ठान पर ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक रजिस्टर संधारित कर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता लिखने तथा उनके पहचान पत्र की छायाप्रति रखने के साथ ही इसकी जानकारी प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट तथा शेयर करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही
लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से आपत्ति जनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं ऑडियो मैसेज को पोस्ट करने तथा शेयर करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रकाशित, प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादविसं की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो तथा ऑडियो मैसेज को प्रकाशित, प्रसारित कर वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें