मधुबनी : नेपाल से प्रसारित होने वाले मीडिया पर विज्ञापनों का व्यय देने का निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 4 अप्रैल 2019

मधुबनी : नेपाल से प्रसारित होने वाले मीडिया पर विज्ञापनों का व्यय देने का निर्देश

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) 04,अप्रैल 2019, श्री संजय कुमार सिंह,अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,बिहार के द्वारा पष्चिम चंपारण,पूर्वी चंपारण,षिवहर,सीतामढी,मधुबनी,सुपौल,अररिया एवं किषनगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को लोकसभा आम निर्वाचन,2019 के अवसर पर नेपाल से प्रसारित होने वाले एफ0एम0 चैनल या अन्य इलेक्ट्राॅनिक मीडिया का दुरूपयोग हेतु आवष्यक निदेष दिया गया है। जिसमें लोकसभा आम निर्वाचन,2019 के अवसर पर राजनैतिक दलों/अभ्यर्थी या अन्य द्वारा नेपाल से प्रसारित होने वाले एफ0एम0 चैनल या अन्य इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार और विज्ञापन किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसके प्रसारण का प्रभाव अंतराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों यथा पष्चिम चंपारण,पूर्वी चंपारण,षिवहर,सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किषनगंज में पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा आम निर्वाचन,2019 के अवसर पर अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों एवं अन्य व्यक्ति द्वारा नेपाल से प्रसारित होने वाले एफ0एम0 चैनल या अन्य इलेक्टाॅनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च को अभ्यर्थी के खर्च में जोड़ा जाना है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से अपने क्षेत्राधीन पड़नेवाले राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि/अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाये कि नेपाल से प्रसारित होने वाले एफ0एम0 चैनल या अन्य इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों का व्यय अभ्यर्थी में जोड़ा जायेगा और आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। जिला स्तर पर गठित मीडिया अनुश्रवण कोषांग को यह भी निदेषित किया गया है कि नेपाल से प्रसारित होने वाले एफ0एम0 चैनल या अन्य इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के कार्यक्रमों का लगातार अनुश्रवण करें और यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा उक्त चैनल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया/विज्ञापन किया जाता है,तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,बिहार द्वारा निर्धारित डी0ए0वी0पी0 दर के आधार पर व्यय का निर्धारण कर अभ्यर्थी के व्यय विवरणी में जोड़ा जायेगा। उक्त मामले में सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को लगातार अनुश्रवण कर ससमय कार्रवाई करने का निदेष दिया गया है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा नोडल पदाधिकारी,अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग को ससमय कार्रवाई करने का निदेष दिया गया है।

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