नयी दिल्ली, 09 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कांग्रेस प्रवक्ता अमन पंवार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि फिल्म को अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में फिलहाल कोई आदेश देना अनुचित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि फिल्म के कारण चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। पीठ ने कल भी पंवार की याचिका की सुनवाई करते हुए फिल्म पर फौरी रोक से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि याचिकाकर्ता यह रिकॉर्ड में लाये कि वह फिल्म की रिलीज पर रोक क्यों चाहता है? न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था, “फिलहाल तो हम फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड लाने दीजिये, तब हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है?” श्री पंवार की दलील थी कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजनीतिक लाभ मिलेगा।
मंगलवार, 9 अप्रैल 2019
‘पीएम मोदी’ की रिलीज पर रोक संबंधी याचिका खारिज
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