नयी दिल्ली, 08 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिये जाने संबंधी संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो मई को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने कहा कि आगामी दो मई को यह तय होगा कि क्या इसके लिए किये गये संवैधानिक संशोधन पर रोक लगायी जा सकती है या नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग ठुकरा दी थी। कई राज्यों की सरकारों ने इस कानून को अपने यहां अब भी लागू नहीं किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं।
मंगलवार, 9 अप्रैल 2019

दस प्रतिशत आरक्षण मामले में दो मई को होगी सुनवाई
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