धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 (क)(ख) के अन्तर्गत रेत के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने एवं शासन के राजस्व हित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जिले में संचालित रेत खदानों में ई.टी.पी., ई.ई.एल उत्पन्न करने का समय सांय 6 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि इस समय अवधि में किसी भी रेत खदान संचालककर्ता द्वारा ई.टी.पी., ई.ई.एल उत्पन्न की जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
लोकसभा निर्वाचन को लेकर मुद्रकों एवं प्रकाशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अप्रैल को
लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर जिले के समस्त मुद्रकों एवं प्रकाशकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अप्रैल 2019 को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त मुद्रकों एवं प्रकाशक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चत करें।
रैलियों एवं सभाओं की अनुमति के लिए सुविधा एप से ऑनलाइन किये जा सकेंगे आवेदन
लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउडस्पीकर, वाहन एवं हेलीपैड के लिये अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडेगी। वे इन अनुमतियों के लिये ऑफलाइन आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुमतियां प्रदाय करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया गया है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा। चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी। वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है।
चुनाव सामग्री ले जाने वाले हर वाहन में लगेगा जीपीएस, होगी मॉनिटरिंग
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्कता बरत रहा है। चुनाव सामग्री के साथ मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे, मतदान सामग्री की सुरक्षा के लिए इनका परिवहन करने वाले हर वाहन में जीपीएस लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दल को सामग्री देने के बाद जिस वाहन से उन्हें मतदान केंद्र तक छोड़ा जाना है उसकी भी मानिटरिंग की जाएगी। इसके लिए सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा जिसकी मानिटरिंग के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी होगा। जहां से सभी मतदान दलों को छोड़ने तक वाहन की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
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