माईक्रो आब्जर्वर प्रशिक्षित हुए
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दरम्यिान मतदान प्रक्रिया पर सतत नजर रखने हेतु खासकर क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। विदिशा जिले के क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सतत नजर रखने हेतु चैतरफा प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। केन्द्रीय प्रेक्षक के प्रतिनिधियों के रूप में माइक्रोआब्जर्वर को दायित्व सौंपे गए है। अपर कलेक्टर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री वृदांवन सिंह ने माइक्रोआब्जर्वरों को मतदान सामग्री प्राप्ति के उपरांत मतदान दल के साथ रवाना होने के पश्चात मतदान केन्द्र पर की जाने वाली व्यवस्था तथा दूसरे दिन अर्थात मतदान दिवस माॅकपोल, ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट कनेक्शन, मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, पोलिंग ऐजेन्टो के बैठने की व्यवस्था के अलावा माइक्रोआब्जर्वरो के लिए निर्धारित 17 बिन्दुओं पर गहन प्रकाश डाला। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विदिशा जिले की पांचो विधानसभाएं दो संसदीय क्षेत्रों में विभक्त है जिसके अनुसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र 18 सागर के अंतर्गत जिले की कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद विधानसभा शामिल है जबकि संसदीय क्षेत्र क्रमांक 05 विदिशा, रायसेन में जिले की विदिशा एवं बासौदा विधानसभा शामिल है। प्रत्येक क्रिटिकल मतदान केन्द्र के लिए एक-एक माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे तथा कुल मतदान केन्द्रो की संख्या का दस प्रतिशत रिजर्व में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोआब्जर्वर का दायित्व केन्द्रीय विभागो के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है जिसमें मुख्य रूप से बैंकर्स, एलआईसी, केन्द्रीय विद्यालय शामिल है। उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने की प्रमुख कडी है। जिले की पंाचो विधानसभाओं के लिए कुल 334 माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त किए गए है। माइक्रोआब्जर्वरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार को एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित किया गया था। लीड़ बैंक आफीसर एवं नोड्ल अधिकारी श्री दिलीप सीरवानी ने माइक्रोआब्जर्वर प्रशिक्षण की रूपरेखा के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मास्टर टेªनर्स श्री मणी मेहता ने माइक्रोआब्जर्वर के मतदान केन्द्रों पर क्या-क्या दायित्व होते है पर गहन प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी का ईव्हीएम में नाम के साथ-साथ फोटो भी अंकित रहेगा। मतदान तिथि 12 मई की प्रातः सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान का समय नियत किया गया है। अतः माॅकपोल प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रातः छह बजे से शुरू होगा और कम से कम पचास वोट माॅकपोल के दौरान डालकर ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट के कनेक्शन का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माॅकपोल भी वास्तविक मतदान के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए। माइक्रो आब्जर्वरों को प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदान पर्ची सभी मतदाताओं को उनके घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान पर्ची केवल सुविधा की दृष्टि से जारी की जा रही है। मतदान के लिए इसे पहचान दस्तावेंज के रूप में मान्य नही किया जाएगा। पहचान दस्तावेंज हेतु मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेंज मान्य किए गए है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट की कार्यप्रणाली प्रायोगिक रूप से दी गई। इस दौरान माइक्रोआब्जर्वर के प्रमुख दायित्वों जिनके आधार पर मतदान दिवस को माइक्रोआब्जर्वर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें निर्धारित बिन्दुओं के आगे हां या ना में टिप्पणी अंकित करनी होगी। इस प्रकार की कुल 17 बिन्दुओ पर आधारित उपबंध गगगअ.ख के अंत में सूक्ष्म प्रेक्षक के हस्ताक्षर, दिनांक, समय, पूरानाम, पदनाम, फोन नम्बर अंकित करना होगा। क्रिटिकल श्रेणी में शामिल प्रत्येक मतदान केन्द्रों के लिए क्रमशः एक-एक माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त किए गए है। दायित्व केन्द्रीय विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को को माइक्रोआब्जर्वर के रूप में नियुक्त कर सौंपा गया है। आज एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल माइक्रोआब्जर्वर को मतदान केन्द्रों पर क्या-क्या दायित्व होंगे से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सायलेंट टोटल पूरे मतदान प्रक्रिया पर माइक्रोआब्जर्वर नजर रखेंगे और मतदान समाप्ति के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में 17 बिन्दुओं पर जानकारियां दर्ज करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर टेªनर्स, डाइट के प्रभारी प्राचार्य श्री राकेश बरसैया, श्री बीके जैन और श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री आरके जैन, श्री विनोद चैधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके दायित्वों की बिन्दुवार जानकारी निर्वाचन आयोग के मापदण्ड अनुसार दी। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान माइक्रोआब्जर्वर के नोडल अधिकारी एवं लीड बैंक आफीसर श्री दिलीप सीरवानी ने किया।
नरवाई में आग लगाने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी
खेतों में खडी नरवाई में आग लगाने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी। नरवाई में आग लगाने से जनधन के साथ-साथ शासकीय परिसम्पत्ति ओर वन संपदा की भी क्षति होने का खतरा बना रहता है। मानव जीवन की सुरक्षा एवं परिशांति बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर सभी उपखण्ड मजिस्टेªट, कार्यपालिक मजिस्टेªट तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रसारित किए है। आदेश में कहा गया है कि नरवाई काटने हेतु रीपर वाईपर का और अग्निशामक यंत्र का अग्नि विस्तार रोकने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जिले के कृषकों से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चैकसे ने कहा है कि गेहूं की फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर एवं रीपर वाइन्डर का उपयोग करने के पश्चात् थे्रसिंग करते समय जो भूसा निकला जाता है उसके आसपास अग्निशामक यंत्रों को अनिवार्यत रखंेे। जारी आदेश की सूचना सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जाए। इसके लिए ध्वनि विस्तार यंत्रो के उपयोग के साथ-साथ कार्यालयों के सूचना पटलों पर एवं पुलिस थानो के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने सभी अनुविभागीय अधिकारियांें से कहा है कि उनके क्षेत्राधिकार में नरवाई में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है या आग लगने के बाद साक्ष्य के रूप में मौके पर आग लगाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही में यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।
जिला बदर के आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण मंे जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश मंे उल्लेख है कि थाना बासौदा अंतर्गत विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक बिट्टी उर्फ ब्रजेश बघेल पुत्र लालसिंह बघेल उम्र 29 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर थाना बासौदा के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की गई है। उक्त अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया गया है।
चार प्रकरणों में जिला बदर की कार्यवाही
लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया 2019 को जिले में सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के उद्वेश्य से आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियमों के तहत कार्यवाही सतत जारी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने चार प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है।पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा के प्रतिवेदन पर जिन चार प्रकरणों में जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उनमें अनावेदक भूरा उर्फ राहुल पुत्र ताराचंद भावसार उम्र 21 वर्ष निवासी बेदनखेडी थाना बासौदा तथा अनावेदक रणवीर सिंह उर्फ भालू पुत्र भारत सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी मोतीपुर हाल कागपुर थाना नटेरन, अनावेदक गुलाबसिंह पिता धारूसिंह गुजर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम दूधनखेडी थाना शमशाबाद एवं अनावेदक गजेन्द्र सिंह लोधी पुत्र देवी सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी दैयरपुर थाना हैदरगढ सहित पूर्व उल्लेखितों के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश जारी हुआ है। चारो अनावेदक विदिशा जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिले रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से क्रमशः एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किये गए है।
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