मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये है। एसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी की गई है जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राज्य केन्द्र सरकार के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड है। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के संबंध में लेखन अशुद्धि वत्र्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट(तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
शनिवार, 4 मई 2019
मधुबनी : वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों से भी निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान
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