नयी दिल्ली, 27 मई, उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के आरोप में उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अतुल राय को सोमवार को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने बसपा सांसद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने हालांकि उन्हें जमानत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी। उल्लेखनीय है कि वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में गत दो मई को कॉलेज की लड़की के साथ बलात्कार की शिकायत दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के बाद से अतुल राय फरार चल रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ बलात्कार के कारोप झूठे, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी एक याचिका वाराणसी की अदालत में भी लंबित है, जिसकी सुनवाई 28 मई को होगी।
मंगलवार, 28 मई 2019
नवनिर्वाचित बसपा सांसद को गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत
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