नयी दिल्ली नौ मई, उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर फैसला होने तक उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिये दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि एक फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है। पीठ ने कहा, ‘‘यदि कोई कंपनी किसी फार्म में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते।’’
गुरुवार, 9 मई 2019
राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज
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