मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये आदेश
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान 12 मई एवं 19 मई को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा 48 घंटे पूर्व मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट, कल्ब और मदिरा बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परौसने की अनुमति नही होगी। उत्पादन ईकाईयो में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बन्द रहेगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान लोकसभा क्षेत्र 19-भोपाल एवं 18-विदिशा के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा 159-सीहोर, 156-बुदनी एवं 158-इछावर में 12 मई 2019 को एवं लोकसभा क्षेत्र 21-देवास के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र 157-आष्टा में 19 मई 2019 को मतदान संपन्न होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले की सीहोर, बुदनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें 10 मई की शाम 6 बजे से 12 मई को मतदान समाप्ति तथा आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 17 मई की शाम 6 बजे से 19 मई को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जाने तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाए न दिया जाए और न वितरित किया जाए। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे छह माह तक का कारावास या 2 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाईसेंस उपलब्ध हैं इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवस की अवधि में विधानसभा क्षेत्र 156-बुदनी, 157-आष्टा, 158-इछावर, 159-सीहोर के अन्तर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकान/विदेशी मदिरा दुकान, होटल बार(एफ.एल.-3) एवं मद्य भाण्डागार को पूणत: बंद रखा जाए एवं इन क्षेत्रों में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर रोक लगाई गई है। किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक, अदालत के संबंध में बैठक संपन्न
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2019 को जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में ए.डी.आर. सेंटर भवन न्यायालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता सहित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के.नागौत्रा, जिला रजिस्ट्रार श्री युगल रघुवंशी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई कि नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे ग्रामीण व शहरी रहवासी को न्यायलय में अधिक समय से चल रहे राजीनामा योग्य प्रकरण, आपराधिक व सिविल प्रकरणों में राजीनाम के लिए चर्चा कर उनके प्रकरणों का तत्काल निपटारा हो सके। नेशनल लोक अदालत का लाभ आम नागरिक ले सके व दोनों पक्षकारगण के बीच आपसी मतभेद से बचा जा सके। बैठक में उपस्थित समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने नेशनल लोक आदलत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सहमति व्यक्त की।
एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने पर प्रतिबंध
लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है। किसी भी वाहन पर लाउड स्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुंह सामने अथवा पीछे की ओर होगा। जिन वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो। वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
एक्जिट पोल 19 मई तक प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन -2019 के लिये 19 मई 2019 सायं 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।
राजा हीं बदल सकते है क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर कांग्रेस नेता माहेश्वरी ने सौपी जनसंपर्क की रिपोर्ट
सीहोर। भारतीय खाद्य निगम के सदस्य कांग्रेस नेता कमलेश माहेश्वरी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को विगत दिनों सीहेार विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में किए गए जनसंपर्क की रिपोर्ट प्रदान की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी को श्री माहेश्वरी ने बताया की क्षेत्र का माहौल पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस नेता श्री माहेश्वरी के द्वारा ग्राम बांसिया पटेर गवा, दुरगांव, चांदबढ़ जागीर मान पुरा छतरपुरा,सातनबाड़ी, मुगावली बाजार गांव, आछारोही, चरनाल, अहमदपुर, गोपालपुरा, दोराहा, अजमत नगर, नाईहेड़ी, हथियाखेड़ा बैरागढ़ खुमान, रावनखेड़ा श्यामपुर, खंडवा सेमरादांगी आदि गावोंं में घर घर जाकर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में संघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान श्री माहेशवरी ने कहा की हम खुशकिस्मत है की दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे है वह एक मात्र ऐसे नेता है जो इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल सकते है। उन्हे विजय बनाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग आगे आ रहे है। जनसंपर्क के दौरान मयंक राजपूत, अशोक, मूरारी चंद्रवंशी, राईस भाई, नबाव भाई, इमरत सिंह गौर, गुलाब सिंह लोधी, निर्भय सिंह गुर्जर, कृ़पाल सिंह दांगी आदि कार्यकर्ता साथ रहे।
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