सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 10 मई 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 मई

कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किए आदेश

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लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19-भोपाल एवं 18-विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 मई को मतदान एवं 23 मई को मतगणना होगी। निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार में संलग्न सभी कार्यकर्ता जो सबंधित विधानसभा क्षेत्र/जिले के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्ण अर्थात 10 मई 2019 को शाम 6 बजे तक जिला जिले की सीमा छोड़नी होगी। उक्त निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।  कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों की जाँच, लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर निगरानी एवं सत्यापन, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में जाँच चौकियों की स्थापना और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आने जाने भर निगरानी की जायेगी। इसके साथ ही जिले में चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई को शाम 6 बजे के उपरांत किसी भी प्रकार की सभाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगीं। 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार अभियान के 48 घंटों के दौरान भ्रमण प्रतिबंधित नहीं रहेगा। प्रचार बंद होने के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर संचालित नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान जहाँ चुनाव कार्यालय स्थापित था, उसके आस-पास भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 

कलेक्टर ने दिए वाहनों की जांच कर कड़ी निगरानी रखने के आदेश

लोकसभा निर्वाचन 2019 को मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि भोपाल एवं विदिशा संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सीहोर, बुदनी एवं इछावर में 12 मई मतदान संपन्न होगा।     कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि 10 मई शाम 6 बजे से 13 मई को सायं 6 बजे तक हल्के वाहनों और अन्य सभी वाहनों की पूरी तरह से जांच कर कड़ी निगरानी करना सुनिश्चत करें कि कोई अवांछनीय तत्व या हथियार और गोला बारूद से निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ले जाया जा रहा है आरै अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाए। वाहनों की इस तरह की जांच मतगणना और परिणामों की घोषणा के पूरा होने तक जारी रखना सुनिश्चत किया जाए।    

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश सार्वजनिक सभा आदि पर प्रतिबंध

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रो में 12 मई को मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नही करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनो द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र विदिशा एवं भोपाल के लिए 12 मई 2019 को मतदान किया जाएगा तथा 23 मई 2019 को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अंतर्गत मतदान दिवस 12 मई 2019 को भोपाल एवं विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के तहत अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी संबंधित व्यक्तियों की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियोजक 500 रूपए तक के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। 

निर्वाचन सम्‍पन्‍न होने तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

लोकसभा निर्वाचन 2019 अवधि के दौरान कोलाहल पर नियंत्रण बनाए रखना लोकहित में आवश्यक है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जिले के सीहोर, बुदनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन सम्‍पन्‍न होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति जारी करता अधिकारी, शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या निरस्त करने के लिए सक्षम होंगे।

आज होगा मतदान सामग्री का वितरण

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतगणना स्थल शासकीय महिला पॉलीटेक्निक सीहोर पर विधानसभा क्षेत्र 158-इछावर एवं 159-सीहोर की मतदान सामग्री का वितरण 11 मई को किया जाएगा एवं 12 मइ को विधानसभा क्षेत्र 156-बुदनी 158 इछार एवं 159 सीहोर की सामग्री वापसी होगी तथा विधानसभा क्षेत्र 157-आष्टा की सामग्री 19 मई को वापसी एवं मतगणना 23 मई को की जाएगी। चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम स्ट्रांग रूमों में निर्धारित दिनों को सामग्री वापसी के समय गार्डों की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएगी जिसे संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसरों द्वारा नियुक्त की गई टीमों द्वारा स्ट्रांग रूम के कक्ष के गेट तक पहुंचाई जाएगी जिसे कोषालय की टीम द्वारा ही अंदर जमा की जाएगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस के दिन संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसरों द्वारा नियुक्त की गई टीमों द्वारा स्ट्रांग रूम कक्ष के गेट से लेकर मतगणना कक्ष तक पहुंचाई जागी एवं मतगणना पश्चात वापस स्ट्रांग रूम के कक्ष के गेट पर दी जाएगी जिसे कोषालय की टीम द्वारा ही दिया एवं जमा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए जिला कोषालय अधिकारी श्री अमन पास्तोर को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि तत्काल अपनी टीम तैयार कर निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चत करें।  

मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश

लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत अधिकृत चुनाव ड्यूटी अधिकारियों, मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलैस सेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र के भीतर मतदानकर्मी, प्रेक्षक व चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अन्य अधिकारी अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे। मतदानकर्मी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये मतदान कक्ष के बाहर आकर फोन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस प्रतिनिधि एवं फोटोग्राफर के द्वारा बाहर पंक्तियों में खड़े लोगों के फोटो खींचे जा सकेंगे। राज्य सरकार के प्रचार विभाग के लोग एवं अन्य प्रेस प्रतिनिधि आयोग के प्राधिकार पत्र से केन्द्र में प्रवेश पा सकेंगे, लेकिन मतदाता का मतांकन करते हुए फोटो नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर 100 मीटर क्षेत्र में सहज दृश्य स्थान पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जायेगा। इस बूथ पर बीएलओ बैठेंगे। बीएलओ के पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतदाता सूची होगी, जो आगन्तुक मतदाता को नामावली में उसके नाम के सरल क्रमांक से अवगत करायेंगे। बीएलओ मतदान केन्द्र पर पोस्टर आदि लगाने और आवश्यकता होने पर पीठासीन अधिकारी की मतदाता की पहचान में सहायता प्रदान करेंगे। मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों का बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे से बाहर स्थापित होगा। इस पर एक मेज, दो कुर्सी और उस पर कपड़े या छाते से छाया (10 गुणा 10 फीट) की अनुमति होगी, लेकिन कोई कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस बूथ पर उम्मीदवार का नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए अधिकतम 3 गुणा 1.5 फीट का बैनर लगाने की अनुमति होगी। ऐसे बूथ लगाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसकी लिखित पूर्व-सूचना देंगे और सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी जैसे- पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद से लिखित अनुमति भी प्राप्त करेंगे। अशासकीय मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं छपा होना चाहिये। ये पर्चियां पहचान दस्तावेज के रूप में भी मान्य नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे बूथ से सामान्य आवागमन के रास्ते में अवरोध नहीं होना चाहिये।

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