कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित कर निर्धारित बूथों पर रवाना किया गया
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान के मार्गदर्शन में शनिवार को स्थानीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित कर रवाना किया गया। संसदीय क्षेत्र 18- विदिशा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बुदनी एवं इछावर तथा संसदीय क्षेत्र 19-भोपाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सीहोर में 12 मई रविवार को मतदान संपन्न कराया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम से सीहोर, बुदनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात किये गये मतदानदलों एवं सुरक्षाकर्मियों को संपूर्ण जानकारी के साथ मतदान सामग्री वितरित कर अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए निर्धारित किये गये रूट के लिए उपलब्ध कराए गए वाहनों द्वारा रवाना कर दिया गया। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
मतदान की दिशा में रिश्वत देने या लेने पर सजा का प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान के लिए रिश्वत देना या लेना, दोनो तथा निर्वाचकों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालना कानूनन अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, सी एवं ई के तहत सम्बंधित को 1 साल का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान दिवस 12 मई को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा लाना ले जाना आदि पूर्णतया वर्जित है एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं।
वोटर टर्न आउट एप से ले सकेंगे मतदान प्रतिशत की जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल एप “Voter turnout” बनाया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया सकता है। इस एप के माध्यम से विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के मतदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
किसी कारणवश मतदाता पर्ची नहीं मिली तो भी डाल सकेंगे वोट
लोकसभा निर्वाचन-2019 में ऐसे मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन किन्हीं कारणवश या घर पर मौजूद न रहने के कारण बीएलओ द्वारा वितरित की गई मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे मतदाताओं को भी एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर्स की सूची में शामिल माना जायेगा। वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र पहुंचने पर ऐसे मतदाताओं से उनकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता रजिस्टर में न केवल हस्ताक्षर लिये जायेंगे बल्कि उनके अगूँठे के निशान भी लगवाये जायेंगे। निर्देशों के मुताबिक बीएलओ से प्राप्त अवितरित मतदाता पर्चियों की अल्फाबेटिकल सूची तैयार कर रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी जबकि दूसरी प्रति संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। पीठासीन अधिकारी इस सूची का इस्तेमाल एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर सूची के रूप में करेगा। निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन यदि ऐसा मतदाता जिसका नाम एएसडी लिस्ट में शामिल है, मतदान के लिए मतदान केन्द्र पहुंचता है तो उसे अपना फोटो मतदाता परिचय पत्र या आयोग द्वारा पहचान साबित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी को बताना होगा। पीठासीन अधिकारी फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान संबंधी जांच करेगा तथा जांच के बाद संबंधित मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण दर्ज करेगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एएसडी मतदाता के मामले में मतदान अधिकारी को मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठे का निशान भी लेना होगा। पीठासीन अधिकारी को ए एस डी मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का रिकार्ड रखना होगा तथा मतदान की समाप्ति पर उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी तैयार करना होगा कि कितने ऐसे मतदाताओं को यथोचित जांच के बाद मतदान की अनुमति प्रदान की गई है जिनके नाम एएसडी सूची में दर्ज है।
आज रहेगा सार्वजनिक व सामान्य अवकाश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के अनुसार समस्त कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का लेख किया है। इसं संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत तृतीय चरण में रविवार 12 मई 2019 को संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा।
मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान पत्र लाना जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को मतदान पर्ची के साथ पहचान के लिए एक दस्तावेज लाना जरूरी है। बिना किसी दस्तावेज के मतदान संभव नहीं हो सकेगा। अतः मतदान के दिन मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा निर्देशित 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अपने साथ अवश्य लावे। जिन 12 दस्तावेजों में से जो एक दस्तावेज पहचान के रूप में उपयोग हो सकेगा, उसमें मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड), पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र राज्य), सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक (फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, आधार कार्ड शामिल है।
मतदान केन्द्रों को धूम्रपान से मुक्त रखने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के मतदान केन्द्रों को धूम्रपान से मुक्त रखने के निर्देश सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान न करें। यदि मतदान केन्द्रों में कोई धूम्रपान करते पाया जाता है, तो उस पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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