नयी दिल्ली , 23 अगस्त, सरकार ने शुक्रवार ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में पंजीकृत सभी स्टार्टअप कंपनियों को एंजल कर से छूट देने की घोषणा की। सरकार का यह कदम नवीन व्यवसायों और उनके निवेशकों की दिक्कतों को कम करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को यहां बताया , " स्टार्टअप कंपनियों और निवेशकों की वास्तविक दिक्कतों को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (सात - बी) डीपीआईआईटी के तहत पंजीकृत स्टार्टअप पर लागू नहीं होगी। " उन्होंने कहा कि यह धारा , आयकर कानून का हिस्सा बना रहेगा। यह सिर्फ डीपीआईआईटी के पास पंजीकृत स्टार्टअप पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य की अध्यक्षता में प्रतिबद्ध प्रकोष्ठ स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। यह स्टार्टअप कंपनियों की समस्याओं को दूर करने का काम करेगा।
शनिवार, 24 अगस्त 2019
DPIIT के पास पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियों को एंजल कर से छूट : वित्त मंत्री
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