नयी दिल्ली ,01 नवंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से श्री चिदंबरम के स्वास्थ्य के बारे में यह रिपोर्ट दिये जाने के बाद कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराये जाने की जरूरत नहीं है, यह फैसला सुनाया।दिल्ली की एक विशेष अदालत ने श्री चिदम्बरम को गुरुवार को भी राहत नहीं दी और उन्हें 14 दिन अर्थात 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)की पूछताछ के लिए एक दिन की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कई तरह की अनियमितताएं बरती गयीं। कंपनी को जब यह मंजूरी दी गई थी, उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने श्री चिदंबरम को नयी दिल्ली स्थित उनके निवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था।सीबीआई ने श्री चिदंबरम के खिलाफ 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। इस आरोप पत्र में श्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनकी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी समेत 13 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
शनिवार, 2 नवंबर 2019

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज
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