मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : डाॅ0 शिवाजी कुमार, राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री दुर्गानंद झा, अपर समाहत्र्ता, मधुबनी, श्री मिथिलेश मिश्र, सिविल सर्जन, मधुबनी, श्रीमती रेणु कुमारी, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मधुबनी, श्रीमती पूनम कुमारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार के द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2019 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगत 21 तरह के होते है। जिसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक एवं भाषा का दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया तथा सिकल सेल रोग है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण तथा संबंधित विभाग के निर्माण निगम के द्वारा कार्यालयों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे कि दिव्यांगजनों को कार्यालय में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो। विभागीय निदेश के अनुसार किसी भी निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों में 05 प्रतिशत दिव्यांगजनों का चयन किया जाना है। साथ ही उच्च स्तरीय शिक्षा यथा बी0एड0,एम0एड0 तथा मेडिकल इत्यादि में भी दिव्यांगजनों के लिए 05 प्रतिशत का लाभ दिया जाना है। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को एक माह के अंदर दिव्यांगजन मजदूरों की पहचान कर उन्हें विभाग से परिचय पत्र निर्गत करने का निदेश दिया। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े(लाभार्थियों) की सूची बनाये। ताकि यह पता चल सकें कि किस दिव्यांजन को उनके विभाग के द्वारा कौन-कौन से लाभ दिये गये है। साथ ही राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना एवं विकास कार्यक्रमों में 05 प्रतिशत दिव्यांगजनों को लाभ दिया जाना है। दिनांक 14.11.2019 को फुलपरास एवं 15.11.2019 को बेनीपट्टी में अनुमंडल में मोबाईल कोर्ट का आयोजन किया जायेगा। जहां ऑन स्पाॅट प्राथमिकी दर्ज की जायेगी तथा त्वरित गति से मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी। सभी दिव्यांगजन काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से राषि जमा और निकासी कर सकते है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जिससे कि दिव्यांजनों को बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। राज्य निःशक्तता आयुक्त, बिहार के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया गया कि सारथी योजना के तहत कितने दिव्यांजनों को ड्राईविंग लाईसेंस निर्गत किया गया है, इसकी सूची उपलब्ध करायें।
गुरुवार, 7 नवंबर 2019
मधुबनी : निःशक्तता आयुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक
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