नयी दिल्ली, 28 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद और काला धन मामलों में सजायाफ्ता की जेल की कम्रवार सजा (एक के बाद दूसरी लगातार सजा) का प्रावधान किये जाने संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका की सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का निर्णय लिया।श्री उपाध्याय ने मामले की त्वरित सुनवाई का न्यायालय से आग्रह किया, लेकिन उसने कहा, “इस मामले में हम चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे।”दरअसल श्री उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद और धनशोधन मामलों में दोषियों की जेल की सजा लगातार होनी चाहिए और यह समवर्ती न हो। वर्तमान में दोषियों के खिलाफ इन अपराधों पर जेल की सजा समवर्ती होती है यानी एक साथ चलती है।उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि दोषियों और समाज पर एक निवारक प्रभाव होने के लिए सजा को अर्थपूर्ण होना चाहिए।
गुरुवार, 28 नवंबर 2019
आतंकवाद, भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमवार सजा संबंधी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई
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