गया (आर्यावर्त संवाददाता) गया जिला व्यवहार न्यायालय के सब जज 12 के आदेश पर डीएम आवास पर एक नीलामी का इश्तेहार चिपकाया गया मामला 40 साल पुराना है इसमें डीएम के सरकारी आवास को नीलाम करने के संबंध में कोर्ट ने आदेश जारी किया है सैयद वसीम उद्दीन अहमद बना बिहार स्टेट एंड अदर्स के बीच चल रही सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया गया डीएम आवाज को नीलाम किए जाने संबंधी न्यायिक पत्र जारी किया गया है दरअसल यह मामला 1976 का है उस वक़्त पीर मंसूर रोड के पास उनके पिता नसीम गौर गाने विक्की शस्त्रों की दो दुकानें थी एक नसीम एंड कम्पनी व दूसरा जनता आर्म्स स्टोर।दुकान में गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन डीएम ने कार्रवाई की और दुकानें सील कर दिया गया शस्त्र बेचने का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया तथा दुकान में रखे शस्त्र को जप्त कर लिया गया और उनके पिता को गिरफ्तार भी किया गया था इसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलता रहा 1982 में उनके पिता मुकदमा जीत गए 1985 में शस्त्र दुकान के लाइसेंस के लिए स्टोर के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की लिस्ट 1995 में लाइसेंस रि स्टोर हो गया इस बीच उनके पिता का देहांत 1993 में हो गया लेकिन जब्त शस्त्र उन्हें नही मिला।शस्त्र की वापसी के लिए कोर्ट ने डीएम को शस्त्र के बदले पैसे देने का निर्देश दिया।दो किस्तों में 57,310 रुपये मिले जिस पर असंतोष जाहिर करते हुए जिला न्यायालय में गुहार लगाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2017 में डीएम द्वारा 57310 रुपये के अलावे 904975.71 रुपये देने का निर्देश जारी किया गया।पैसे नही दिए जाने पर उन्होमे डीएम आवास को नीलाम कर उनके पैसे दिलाये जाने सम्बन्धी अपील की जोसमे सुनवाई जारी है।फिलहाल मामला हाईकोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया में है।
शुक्रवार, 8 नवंबर 2019
गया : 43 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर DM आवास पर नीलामी का इश्तेहार,
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