जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला एवं व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त बी. महेश्वरी की संयुक्त अध्यक्षता में आज राजनीतिक दलों एवं उनके द्वारा नामित किए गए अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा के सम्यक संधारण हेतु समाहरणालय सभागार में बैठक आहूत किया गया है। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के अक्षरश: अनुपालन हेतु कहा गया। उन्हे बताया गया कि चुनाव पद्धति में व्यय का बड़ा अहम रोल होता है ऐसे में इस संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। विधानसभावार प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए 28 लाख रुपए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु एक-एक व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त हैं वहीं 8 सहायक व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 6 सहायक व्यय प्रेक्षक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त हैं वहीं 2 सहायक व्यय प्रेक्षक एयरपोर्ट एवं अन्य स्थलों पर निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त वीएसटी, वीवीटी(video viewing team), अकाउंटिंग टीम, कंपलेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, एमसीएमसी, एफएसटी एवं चेकनाका पर एसएसटी टीम निगरानी करेगी। रैली या सभा के लिए सुविधा एप से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक दल का चुनावी कार्यालय नहीं होगा। किसी विद्यालय प्रांगण में हेलीपैड बनाने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक है, बिना सर्टिफिकेशन के इस्तेमाल करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच व्यय के सम्यक संधारण हेतु एक बुकलेट का भी वितरण किया गया जिसमें इससे संबंधित सभी जानकारी सूचीबद्ध है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि व्यय प्रेक्षक के नजर में एमसीसी का उल्लंघन तथा व्यय की सीमा का उल्लंघन ना हो ये सुनिश्चित करें। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक भी उपस्थित थे।
शुक्रवार, 8 नवंबर 2019
जमशेदपुर : निर्वाचन व्यय लेखा के सम्यक संधारण हेतु राजनीतिक दलों के साथ बैठक
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