धनबाद (आर्यावर्त संवाददाता) : नीरज हत्याकांड में जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने खारिज कर दिया। बता दे कि, जेल में बंद भाजपा के झरिया से विधायक संजीव सिंह ने 28 नवंबर को जमानत अर्जी दायर कर चुनाव प्रचार के लिए दो हफ्ते के लिए प्रोविजनल बेल की मांग की थी। संजीव ने झरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 27 नवंबर को नामांकन किया था। गुरुवार को विधायक के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 आलोक कुमार दुबे के कोर्ट में अर्जी देकर दो सप्ताह की औपबंधिक जमानत मांगी। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश के लिए 29 नवंबर की तिथि तय कर दी थी । विधायक ने अर्जी में बताया कि वह वर्तमान में झरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं तथा इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कोर्ट के आदेश पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच जाना जरूरी है। इसलिए उन्हें दो सप्ताह की औपबंधिक जमानत दी जाए। 13 दिसंबर को वे न्यायालय में हाजिर हो जाएंगे। संजीव ने अर्जी में लिखा है कि औपबंधिक जमानत के बदले कोर्ट जो शर्त लगाए, उन्हें मंजूर होगा। गौरतलब है कि, संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हैं। इससे पूर्व 20 नवंबर 2017 को निचली अदालत ने संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज की थी। बाद में 14 मई 2018 को झारखंड उच्च न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी वापस लेने के बाद डिस्मिस किया गया था। फिर एक अक्तूबर 2018 को संजीव की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हुई। वहीं सात फरवरी 2019 को उच्च न्यायालय ने बेल खारिज की।
शुक्रवार, 29 नवंबर 2019
धनबाद : विधायक संजीव को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली जमानत
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