नयी दिल्ली, 17 दिसंबर, उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर के लिए सीबीआई ने उम्रकैद की सजा की मांग की है। यह मामला 2017 का है। सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा कि वह सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सजा दें क्योंकि यह एक व्यक्ति की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। एजेंसी ने बलात्कार पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत सेंगर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था।
बुधवार, 18 दिसंबर 2019
सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की
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