मतगणना हॉल में मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
23 दिसंबर 2019 को कृषि उत्पादन बाजार समिति में सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी एवं बाघमारा विधानसभा के मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अमित कुमार ने समाहरणालय के सभागार में सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा सभी अधिकारी अपने दायित्व का बेहतर तरीके से निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उन्होंने डाक मतपत्र, वीवीपैट की पर्ची, मतगणना परिणाम का संकलन, ऑनलाइन एंट्री सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की एवं दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि डाक मतपत्र एवं ईटीपीबी की गणना सर्वप्रथम की जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं अंत में वीवीपैट की पर्ची की गणना की जाएगी।
ईटीपीबी, पोस्टल बैलट की काउंटिंग
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलट की विधानसभा वार काउंटिंग की जाएगी। सबसे पहले क्यूआर कोड की क्रमवार स्कैनिंग करनी होगी। क्यूआर कोड स्कैनिंग में डुप्लीकेसी मिलने पर उस वोट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देख रेख में डाक मतपत्र एवं ईटीपीबी की गणना संपन्न होंगी। पोस्टल बैलट की गिनती निर्वाचन पदाधिकारी के टेबल पर होगी। क्यूआर कोड को प्रपत्र 13 'सी', 13 'ए' तथा 13 'बी' के क्रम में करेंगे। साथ ही कहा कि पोस्टल बैलेट को प्राप्त करने में पारदर्शिता बरते एवं इसे एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करें।
वीवीपैट की पर्ची की गणना
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि वीवीपैट की पर्ची की गणना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट की पर्ची का मिलान ईवीएम के परिणाम के साथ किया जाएगा। वीवीपैट का चयन रेंडमली किया जाएगा।
कृषि बाजार में मीडिया कॉर्नर की व्यवस्था
23 दिसंबर को होने वाले मतगणना में मीडिया व्यवस्था पर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से मीडिया कर्मियों को छोटे-छोटे ग्रुप में मतगणना हॉल की गाइडेड टूर कराई जाएगी। मीडिया कर्मी ईवीएम एवं कंट्रोल यूनिट पर फोकस करके वीडियो या उसका फोटो नहीं लेंगे। मीडिया कॉर्नर के पास एलइडी बोर्ड के माध्यम से मतगणना परिणाम को प्रदर्शित किया जाएगा। मीडिया कॉर्नर में अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि मतगणना हॉल में किसी को भी मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना हॉल में अनाधिकृत रूप से मोबाइल फोन ले जाना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। मतगणना हॉल में प्रवेश से पूर्व दो चरणों में फ्रिस्किंग की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि सभी मतगणना कर्मी सुबह 6:00 बजे तक कृषि उत्पादन बाजार समिति पहुंचेंगे। स्ट्रांग रूम को खोलने का समय सुबह 6:00 बजे निर्धारित किया गया है। सभी मतगणना अधिकारी एवं सहायक मतगणना अधिकारी 6:30 बजे तक अपने स्थान पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सभी को समय का बेहतर प्रबंधन कर मतगणना को समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मतगणना पास, मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री, विधि व्यवस्था, वाहन एवं यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था इत्यादि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतगणना परिसर में पोर्टेबल टॉयलेट, पेयजल, लाइट, साफ-सफाई की व्यवस्था तथा चक्रवार परिणाम को घोषित करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में ये थे उपस्थित
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अमित कुमार, उप विकास आयुक्त श्री बाल किशुन मुंडा, सिंदरी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री श्याम नारायण राम, निरसा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री संदीप कुमार दोराईबुरू, धनबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री राज महेश्वरम, झरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री अनिल कुमार, टुंडी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री सतीश चंद्र, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री संजय कुमार भगत, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार पाण्डेय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, सभी विधानसभा के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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