मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा परिवादी के खाते से अवैध तरीके से राशि निकालने के मामले में परिवादी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दो माह के अंदर पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया गया । श्री शंभू यादव, पिता- स्व0 वैजनाथ यादव, साकिन-कनकपुर, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी के द्वारा नगर थाना, मधुबनी में आवेदन दिया। जिसमें बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के खाता से दिनांक 14.08.2019 को करीब 02ः15 मिनट पर दिन में मेरे मोबाईल पर दो बार मैसेज आया, जिसमें एक बार 20,000 और दूसरी बार 5500 रूपया निकाला गया है। जबकि ए0टी0एम0 उनके पास ही था। शाखा प्रबंधक से संपर्क करने पर पता चला कि सारण के ए0टी0एम0 से उक्त पैसे की अवैध निकासी साईबर अपराधियों द्वारा ए0टी0एम0 का क्लोन बनाकर कर ली गयी है। तत्पश्चात श्री यादव के द्वारा दिनांक 16.10.2019 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, मधुबनी में परिवाद दायर किया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। तत्पश्चात मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि परिवादी के परिवाद को स्वीकृत कर लिया गया है तथा कुछ विभागीय औपचारिकता के बाद परिवादी श्री शंभु यादव को 25,500 रू0 का भुगतान उनके खाता में कर दिया जायेगा। दिनांक 16.12.2019 को परिवादी श्री शंभू यादव के द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.12.2019 को उनके खाता में उनका रूपया वापस आ गया है, तथा वे संतुष्ट है। लोक प्राधिकार द्वारा परिवादी के परिवाद का निवारण कर दिया गया है तथा वे संतुष्ट भी हुए है। जिला लोक शिकायत निवारण के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिला एवं उसके खाते से की गयी अवैध निकासी की राशि पुनः उन्हें वापस मिल गया।
सोमवार, 16 दिसंबर 2019
मधुबनी : जिला लोक शिकायत निवारण के द्वारा अवैध निकासी की राशि हुई वापस
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